Home रायपुर नगर निगम जोन 2 ने फाफाडीह चौक एवं देवेन्द्र नगर क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के गैस पाइप लाइन बिछाने का कार्य कर मुख्य पेयजल पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त करने पर एचसीजी रायपुर प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी कर किया 3 लाख 19000 रूपये का जुर्माना… 2nd notice gaspipeline