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रायपुर नगर निगम जोन 2 ने फाफाडीह चौक एवं देवेन्द्र नगर क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के गैस पाइप लाइन बिछाने का कार्य कर मुख्य पेयजल पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त करने पर एचसीजी रायपुर प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी कर किया 3 लाख 19000 रूपये का जुर्माना…

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रायपुर – आज नगर पालिक निगम रायपुर के ज़ोन क्रमांक 2 अंतर्गत आने वाले फाफाडीह चौक एवं देवेंद्र नगर क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रही एजेंसी एचसीजी रायपुर प्राइवेट लिमिटेड पर रायपुर नगर पालिक निगम ने कड़ा रुख अपनाया है।

एजेंसी द्वारा नियम-विरुद्ध तरीके से की जा रही खुदाई के दौरान देवेंद्र नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे स्थानीय नागरिकों को जलसंकट का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही फाफाडीह चौक पर मुख्य सड़क के किनारों को बुरी तरह तोड़ दिया गया है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है और आम जनता को भारी असुविधा व दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।

2nd notice gaspipeline

जनसुविधाओं से खिलवाड़ और नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम ज़ोन 2 जोन कमिश्नर श्री संतोष पाण्डेय द्वारा संबंधित ठेका एजेंसी एचसीजी रायपुर प्राइवेट लिमिटेड’ को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और यातायात में बाधा उत्पन्न करने के एवज में सम्बंधित एचसीजी रायपुर प्राइवेट लिमिटेड पर 3,19,000 रुपये का जुर्माना करने की कड़ी कार्रवाई नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम जोन 2 जोन कमिश्नर द्वारा की गयी है।

रायपुर नगर पालिक निगम ने स्पष्ट किया है कि रायपुर शहर की बुनियादी सुविधाओं, सड़कों और नागरिकों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बिना पूर्व अनुमति या लापरवाही से कार्य करने वाली एजेंसियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कठोर दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।