Home नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी ने अनुपम नगर निवासी श्री अक्षत राव को नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 273 के अंतर्गत नोटिस जारी कर प्रतिबंधित पिटबुल नस्ल के पालतु कुत्तें को तत्काल सुरक्षित रूप से हटाने अथवा पूर्णतः नियंत्रण अवस्था बांधकर, बाड़ेबंदी कर रखने के दिये निर्देश, अन्यथा की स्थिति में अधिनियम अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने की दी चेतावनी… IMG-20260127-WA0030
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