भारत सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत एक- तिहाई सीट आरक्षित करने वाले ऐतिहासिक कानून के लिए आर टी आई प्रकोष्ठ पूर्ण रूप से समर्थन किया…
भिलाई नगर/ आर टीआई प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मदन सेन ने बताया कि भारत सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106 वा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 )के लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत एक- तिहाई सीट आरक्षित करने वाले ऐतिहासिक कानून के लिए आर टी आई प्रकोष्ठ पूर्ण रूप से समर्थन करती है,यह नए युग का शुभारंभ है ,नारी शक्ति को पंच से लेकर पार्लियामेंट तक लाभ मिलेगा ,यह कानून 20 सितंबर को लोकसभा एवं 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पारित हुआ और 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी, यह अधिनियम आगामी जनगणना एवं परिसीमन पश्चात लागू होगा जिससे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी इस बिल में सीटों के रोटेशन का भी जिक्र है ताकि हर चुनाव में अलग-अलग सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित होगा ,इस पुनीत कार्य के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ।