ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर से लगेगा 28 प्रतिशत टैक्स, GST काउंसिल की मीटिंग में फैसला
नई दिल्ली: ऑनलाइन गेमिंग में दांव पर लगने वाली समूची राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाने का फैसला एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा. जीएसटी परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैठक में दिल्ली, गोवा और सिक्कम ने ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 प्रतिशत कर लगाने के फैसले की समीक्षा की मांग की है, जबकि अन्य राज्यों ने इसे लागू करने की बात कही जिसके बाद फैसले को लागू करने का निर्णय किया गया.
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के बारे में निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं. बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने के लिये जरूरी संशोधन की शब्दावली पर चर्चा की गयी. परिषद की पिछले महीने हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का निर्णय किया गया था. बुधवार को बैठक इस फैसले के क्रियान्वयन के तौर-तरीकों को लेकर थी.
सीतारमण ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने का विरोध किया जबकि गोवा और सिक्कम चाहते थे कि कर गेम के सकल राजस्व (जीजीआर) पर लगाया जाए न कि दांव पर लगी पूरी राशि पर लगे. हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्य चाहते थे कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय को लागू किया जाए. उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय और राज्य कानूनों में जरूरी बदलाव के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर नया कर एक अक्टूबर से प्रभाव में आ जाने की संभावना है. वित्त मंत्री ने कहा कि इसके क्रियान्वयन के छह महीने बाद कर की समीक्षा की जाएगी.