पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना से दुष्कर्मी को हुई 10 साल की सजा एएसआई विजय शंकर केसरिया ने की थी जांच
भाटापारा:_ शादी का प्रलोभन देकर महिला के सांथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (एफ टी सी) बलौदाबाजार ऋषि कुमार बर्मन ने 10 वर्ष कारावास एवं ₹8500 अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।इस मामले की जांच और विवेचना पलारी थाना में पदस्थ एएसआई विजय शंकर केसरिया ने की थी और शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेश द्विवेदी ने की।
उपरोक्त संबंध में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार
प्रार्थिया द्वारा थाना पलारी में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी द्वारा दिनांक 11.01.2019 से 20.06.2020 तक पलारी अस्पताल कंपाउंड के बाजु गली में स्थित अपने घर में आरोपी द्वारा पीड़िता को विवाह का प्रलोभन देकर, उसके साथ लगातार बलात्कार किया। तत्पश्चात पीड़िता के गर्भ ठहरने पर उससे विवाह करूंगा कहकर, पीड़िता को बिना बताए उसके पानी में गर्भपात की दवा मिलाकर उसे पिलाया तथा पीडिता के साथ लगातार शारीरिक संबंध स्थापित किया। उक्त रिपोर्ट पर थाना पलारी में आरोपी के विरुद्ध धारा 376, 313,506-II भादवि के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। आरोपी पूर्व से विवाहित था, इसके बावजूद पीड़िता महिला को शादी का प्रलोभन देते हुए लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। उक्त रिपोर्ट पर थाना पलारी पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय के समक्ष* प्रस्तुत किया। जहा न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (एफ टी सी ) बलौदाबाजार ऋषि कुमार बर्मन ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया, अपराध सिद्ध होना* पाया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी रवि भूषण निवासी पलारी को भादवि की धारा 376 में 10 वर्ष कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड, धारा 313 में 05 वर्ष कारावास एवं ₹2500 अर्थदंड तथा धारा 506-II में 02 वर्ष कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड के दंड से दंडित किया गया* है तथा सभी सजाएं साथ- साथ भुगताए जाने का आदेश दिया गया है। इस प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं जांच कार्यवाही सहायक उप निरीक्षक विजय सिंह केसरिया एवं शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेश द्विवेदी द्वारा किया गया।