केंद्र सरकार का हिट एंड रन का* *नया कानून न्यायोचित नहीं*
जिला कांग्रेस प्रवक्ता व थोक फल सब्जी व्यापारी संगठन के अध्यक्ष नासिर खोखर ने केंद्र सरकार के द्वारा हिट एंड रन पर लाए गए नए कानून को ड्राइवरों के हित में न्यायोचित नहीं बताया ।
केंद्र सरकार के गृहमंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा सदन में सड़क दुर्घटना में हिट एंड रन पर ड्राइवर को 7 लाख जुर्माना व 10 साल की सजा का नया कानून बनाया । जो ड्राइवरों के जीवन को संकट में डाल देगा । मात्र 6 हजार से 12 हजार तक की पगार में नौकरी करने वाले ड्राइवर की जीवन भर की कमाई व बचत भी 7 लाख नहीं होती वह इतना भारी भरकम जुर्माना कहां से भरेगा । और 10 साल की सजा से वो ओर उसके परिवार पर जीवनयापन का संकट आ जाएगा ।
चुकी हर गाड़ी मालिक हर ट्रक वाला प्रतिवर्ष इंश्योरेंस ( बीमा ) कंपनी को 50 से ₹60 हजार रुपए बीमा के लिए देता है । फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में दुर्घटना में घायल व मृतक को उचित मुवायजा इंश्योरेंस कंपनी देती है तो फिर ड्राइवर पर इतना भारी जुर्माना लगाना इतनी बड़ी सजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।
ट्रक से लेकर 1.50 लाख के ऑटो ड्राइवर ₹7 लाख कहां से दे पाएगा ।
केंद्र सरकार के इस गलत निर्णय से करोड़ो ड्राइवर ड्राइवरी छोड़ बेरोजगार हो जायेंगे, और पहले से महंगाई का दंश झेल रहे देश पर और महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा । पहले ही पेट्रोल डीजल के बड़े दामों से और वाहनों के 15 वर्षों में स्क्रैप करने से हुए दोगुना भाड़े के कारण आम जनता की आवश्यक वस्तुओं अनाज दाल सभी सामानों की दाम आज कई गुना बढ़ चुके हैं । इस निर्णय के विरोध में होने वाली हड़ताल वह चक्का जाम का नुकसान देश के आम जन पर ही पड़ेगा ।
इसलिए केंद्र सरकार को तुरंत सभी ट्रांसपोर्टर, व्यवसायी, ड्राइवरो के देखते हुवे इस गलत कानून को तुरंत वापस ले ।