असामाजिक तत्वों पर कोतवाली पुलिस की करवाही हुई तेज, आरक्षक की तत्परता से बड़ी घटना टली*
दुर्ग। आगामी त्यौहार और आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने निर्देश पर पूरे जिले में गुंडा बदमाशों, वार्ंटियो और आदतन आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार गस्त किया जा रहा है।
दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी महेश ध्रुव को सूचना मिली की विशाल शर्मा हरनाबांधा में आकर एक लड़के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट कर रहा है और शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी पेट्रोलिंग टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे चूंकि हरनाबांधा क्षेत्र का रास्ता सकरा होने के करने पुलिस को गाड़ी पहली ही रोकना पड़ा और उतरकर चारो तरफ से घेराबंदी की गई।
पुलिस को देख विशाल शर्मा भागने लगा और तब पेट्रोलिंग टीम का आरक्षक लव पांडेय ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को दौड़ाकर पकड़ा तब तक थाना प्रभारी और पेट्रोलिंग टीम भी मौके पर पहुंच गई।
विशाल शर्मा को थाना लाया गया और उसका रिकार्ड चेक किया गया तो पता चला की विशाल शर्मा आदतन बदमाश है और उसके ऊपर 8 मामलों में अपराध दर्ज है।
उसी दिन दुर्ग भाजपा कार्यालय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव का कार्यक्रम था तो आरोपी विशाल शर्मा की मां वहा हंगामा करते हुए वहा पहुंची और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहा की पुलिस ने उनके लड़के को उठा लिए है।
जिस पर उप मुख्यमंत्री जी ने उपस्थित विधायक को कहा की क्या मामला है पता कीजिए, विधायक ने कोतवाली थाना प्रभारी से पूरी जानकारी ली। उसके बाद स्तिथि स्पष्ट हुआ की विशाल शर्मा के ऊपर पहले से 6 मामले दर्ज है और उसके दो भाई जेल में निरुद्ध है। होली और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी है और ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्यवाही कर रही है। आरोपी विशाल शर्मा पर भी प्रतिबंधात्मक धारा के तहत करवाही की है।
अपराध का विवरण:
1. अपराध क्रमांक972/11 धारा 380 आईपीसी
2. अपराध क्रमांक 836/ 14 धारा 294, 506 बी, 323
3) अपराध क्रमांक 1046/19, धारा 294, 506, 323, 34 आईपीसी
4) अपराध क्रमांक 797/20, धारा 294, 506, 323, 427, 34 आईपीसी
5) अपराध क्रमांक 779/22, 341, 294, 506, 323, 34 आईपीसी
6) अपराध क्रमांक 1089/22, धारा 294, 506, 323, 34 आईपीसी
7) अपराध क्रमांक 1092/22, धारा 144, 506, 323, 34 आईपीसी
8) अपराध क्रमांक 1384/22, धारा 452, 324, 294, 506, 323, 34 आईपीसी