रायपुर पुलिस ने अवैध रूप से डीजल भंडारण करने वाले के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की कार्रवाई.
* 1000 लीटर डीजल भण्डारण के आरोपी को भेजा जेल.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) श्री कीर्तन राठौड़ एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम श्री संदीप मित्तल के मार्गदर्शन में अवैध कार्यों मे संलिप्त लोगो के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसी तारतम में नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) श्री केसरी नंदन नायक एवं उप पुलिस अधीक्षक ACCU श्री संजय सिंह के पर्यवेक्षण मे थाना विधानसभा एवं ACCU द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।*
* अपराध क्रमांक 175/2024 धारा 285 भादवि 3,7 आवश्यकम वस्तु अधिनियम 1955,
* जप्त मशरूका 05 ड्रम डीजल प्रत्येक ड्रम मे 200- 200 लीटर भरी हुई कुल 1000 लीटर कीमती 95000 रूपये,
दिनांक 23/03/24 को देहात भ्रमण के दौरान मुखबिर सूचना पर बाबा बिरयानी सेंटर के पास स्थित गोदाम के सामने ग्राम टेकारी मे आरोपी महेन्दर साव पिता स्व0 रामधनी साव, उम्र 56 साल, निवासी भावेश ध्रुवे का गोदाम रिंग रोड नबंर 3 ग्राम टेकारी के कब्जे से 05 ड्रम डीजल ज्वलनशील तरल पदार्थ प्रत्येक ड्रम मे 200 – 200 लीटर जुमला 1000 लीटर डीजल भरा हुआ मिला.
उक्त डीजल रखने एवं बिक्री करने के सबंध मे कोई वैध दस्तावेज नही होने से अपराध धारा 285 भादवि 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया.