दुर्ग-मतगणना के दौरान मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच अन्दर ले जाने की नहीं होगी अनुमति
मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति स्वयं अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जाएगी, ऐसे मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति और घोषणा निर्वाचन संचालन नियम 1961 के प्रारूप 18 में की जाएगी। मतगणना अभिकर्ता का नाम एवं पता उस प्रारूप में भरा जाएगा तथा अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उस प्रारूप पर हस्ताक्षर करेगा। सभी मामलों में अभिकर्ताओं के फोटो के साथ ऐसे प्रारूप की दो प्रतियां तैयार की जाएगी एवं हस्ताक्षरित की जाएंगी, उस प्रारूप की एक प्रति अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को अग्रेषित की जाएगी।
मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए समय-सीमा
निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चाहे निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या कुछ भी हो, निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को मतगणना के लिए नियत तारीख के तीन दिवस पूर्व शाम 5 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसे अभिकर्ताओं की फोटो सहित सूचियां प्रस्तुत करनी होगी। रिटर्निंग ऑफिसर बताए गए समय के बाद प्राप्त नियुक्ति पत्र को स्वीकार नही करेंगे।
नियुक्ति का प्रतिसंहरण
नियुक्ति का प्रतिसंहरण निर्वाचन संचालन नियम 1961 के प्रारूप 19 में किया जाएगा और यह उस समय से लागू होगा जिस समय यह रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिल किया जाता है। अभ्यर्थी किसी ऐसे मतगणना अभिकर्ता जिसकी नियुक्ति का प्रतिसंहरण किया गया है, के स्थान पर दूसरे मतगणना अभिकर्ता को मतगणना प्रारंभ होने से पहले किसी भी समय नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। मतगणना प्रारंभ हो जाने के बाद किसी नए मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति नही की जा सकती है।
मतगणना हॉल के अंदर आचरण
नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र और घोषणा के सत्यापन के बाद रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देगा। मतगणना अभिकर्ता और दूसरे व्यक्तियों को मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना हॉल से बाहर जाने की अनुमति नही होगी। मतगणना अभिकर्ताओं को अपने उपयोग के लिए मतगणना कक्ष के अंदर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति के बाद मतदान अभिकर्ता को दी गई 17सी की डुप्लिकेट कापी, पेन, पेंसिल, सादा कागज, नोट पेड ले जाने की अनुमति है।
मतगणना अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था
प्रथम पंक्ति में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता, द्वितीय पंक्ति में मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता बैठ सकेगा। इसी तरह तीसरे स्थान पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता, चौथे स्थान पर पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता और पांचवे स्थान पर निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता बैठ सकेंगे। मतगणना अभिकर्ता अपनी पंक्ति में उसी क्रम में बैठेंगे जिस क्रम में मतपत्र में अभ्यर्थी का नाम अंकित है।