25 अक्टूबर तक दाखिल किए जाएंगे नामांकन, जानें चुनाव प्रचार में कितना खर्च कर सकते हैं उम्मीदवार…
रायपुर। चुनाव की घोषणा होते ही रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहित लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने प्रत्याशी के लिए खर्च सीमा भी तय कर दी है,इसके अनुसार प्रत्याशी 40 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे। चुनाव को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए है और सिक्योरिटी फोर्स की पांच कंपनियां तैनात रहेगी। बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने इसकी जानकारी दी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव 13 नवंबर को होना है। अधिसूचना का प्रकाशन 18 अक्टूबर को होगा तथा 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 28 अक्टूबर को होगी और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते है। मतगणना 23 नवंबर को होगी। यहां महिला मतदाताओं का संख्या पुरुषों से ज्यादा है।
राज्य में पकड़ाए थे 61 करोड़,अकेले रायपुर जिले में 25 करोड़
पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव और इस वर्ष के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने पुरे राज्य में करीब 61 करोड़ की राशि जब्त की थी। इसमें से 25 करोड़ अकेले रायपुर जिले में पकड़ाए थे। इसमें दो करोड़ से ज्यादा की राशि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पकड़ाए थे।
घर से मतदान की सुविधा
अगर 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाता घर से मतदान करना चाहते है। तो वे डाक मत पत्र से 18 अक्टूबर से पांच दिनों के अंदर आवेदन कर सकते है या फिर मतदान केंद्र में आवेदन कर सकते है। ऐसे लोगों के लिए दिव्यांग रख भी निशुल्क रहेंगा।
मतदाता सहायता केंद्र भी होंगे
रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में मतदाता सहायता केंद्र भी बनाया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 10 संगवारी मतदान केंद्र होंगे, जो महिला मतदाता दल की ओर से संचालित होंगे। इसी तरह पांच आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे।
एक दिव्यांग मतदान केंद्र होगा तथा पांच मतदान केंद्र युवाओं के द्वारा संचालित किया जाएगा। मतदान केंद्रों में मतदान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा का जाब कार्ड, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ युक्त पासबुक होना अनिवार्य है।इसके साथ ही स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड होना जरूरी है।