January 31, 2025

स्पंदना स्फूर्ति फाइनेसियल लिमिटेड कंपनी के पैसो को गबन कर धोखाधड़ी करने वाले एक अन्य फरार आरोपी को पकड़ने में दुर्ग पुलिस को मिली सफलता।

आरोपीगणां द्वारा कुल 182771/- रूप्ये की राशि की थी गबन।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी राजकुमार केवर्त पिता अमृत लाल केवर्त उम्र 37 वर्ष साकिन भुई गांव थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चापा छ0ग0 हाल पता- कैलाश नगर एकता चौक लोहिया रोड़ ग्रेस कालोनी स्ट्रीट न0 07 हाउस 74 ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड कंपनी जो वर्तमान में कैलाश नगर एकता चौक लोहिया रोड़ ग्रेस कालोनी सड़क न0 07 हाउस न0 74 में स्थित है वहॉ प्रार्थी क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर दिनांक 03.08.2024 को ट्रांसफर होकर जिला राजनांदगांव से भिलाई में रिपोर्टिग हुआ है। प्रार्थी ने क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर ज्वाईन करने के बाद पुराना रिकार्ड देखा जिसके अवलोकन पर प्रार्थी को जानकारी मिली कि पूर्व में वर्ष 2021 में स्पंदना स्फूर्ति फाईनेसिंयल लिमिटेड कंपनी शाखा ऑफिस जवाहर नगर के.एच.ममोरियल स्कूल के पास दुर्गा मंदिर के सामने वैशाली नगर में स्थित था उस समय शाखा प्रबंधक गीता राम साहू जो कि 02.10.2021 से 13.01.2023 तक पदस्थ था उस दौरान गीता राम साहू के द्वारा किये गये कलेक्शन का फील्ड आडिटर राजेश बादल के द्वारा ऑडिट किया गया जिसमें पाया की गीता राम साहू के द्वारा उधारकर्ता ग्राहको से लोन की किस्त प्रत्येक माह ली गई किन्तु शाखा में जमा नही किया इस प्रकार गीता राम साहू ने कुल 316002 रूप्ये जमा नही किये ठीक इसी प्रकार अविनाश यादव पिता बालेश्वर यादव उम्र 29 वर्ष जो कि दिनांक 10.04.2022 से 08.01.2023 तक क्रेडिट असिस्टेंट के पद पर कार्य करता था जिसके द्वारा उधारकर्ता ग्राहको से लोन की किस्त प्रत्येक माह ली गई किन्तु शाखा में जमा नही किया कुल 223595 रूप्ये जमा नही किया गया एवं रितेश बंजारे पिता राधेश्याम बंजारे उम्र 27 वर्ष दिनांक 02.12.2022 से 10.02.2024 तक क्रेडिट असिटेंट के पद पर कार्य करता था जिसके द्वारा उधारकर्ता गा्रहको से लोन कि किस्त प्रत्येक माह ली गई किन्तु शाखा मे जहा नही किया गया कुल 301036 रूप्ये जमा नही किया गया और बृजलाल साहू पिता दशरथ साहू उम्र 29 वर्ष दिनांक 02.12.2022 से 16.02.2024 तक क्रेडिट असिस्टेंट के पद पर कार्य करता था जिसके द्वारा उधारकर्ता ग्राहके से लोन की किस्तु प्रत्येक माह ली किन्तु शाखा में जमा नही किय कुल 182771 रूप्ये जमा नही किया गया और वर्तमान में काम छोड़ चुके है और फोन से इनके कृत्य की जानकारी इनको देने के बाद भी ये चारो कंपनी में न तो उपस्थित हो रहे है और ना ही पैसे जमा कर रहे है कि रिपोर्ट पर थाना वैशाली नगर में अप0क्र0-144/2024 धारा 420, 409, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये श्री जितेन्द्र शुक्ला पुलिस अधीक्षक दुर्ग, श्री सुखनंदन राठौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं श्री सत्य प्रकाश तिवारी नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर के निर्देशन में उप निरीक्षक अमित कुमार अंदानी थाना प्रभारी वैशाली नगर द्वारा आरोपियों की पतासाजी हेतु टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी कि जरिये मुखबीर के सूचना मिलने पर आरोपी (01) गीता राम साहू उर्फ करण पिता गोरे लाल साहू उम्र 26 वर्ष साकिन ग्राम कोईदा पोस्ट कोईदा वाया लवन बलौदा बाजार थाना कसडोल (02) ब्रिजलाल साहू पिता दशरथ साहू उम्र 27 वर्ष पता टोगो पथरा तहसील पिथौरा पंचायत पोस्ट सुखीपाली थाना पिथौरा महासमुंद (03) अविनाश यादव पिता बालेश्वर यादव उम्र 25 वर्ष साकिन नवापानी पोस्ट बोंदा तहसील सरायपाली जिला महासमुंद को पकड़कर थाना लाया गया। आरोपीगणों से अपराध के संबंध में पूछताछ करने पर आरेपीगणों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपीगणों को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 28.12.2024 को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया था तथा एक अन्य आरोपी रितेश बंजारे जो फरार था उसकी पतासाजी की जा रही थी कि जरिये मुखबीर से सूचना मिली की रितेश बंजारे जिला बेमेतरा में अपने सकुनत पर होने की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम का जिला बेमेतरा रवाना किया गया जिसे पुलिस पार्टी द्वारा आरोपी रितेश बंजारे पिता राधेश्याम बंजारे उम्र 27 वर्ष साकिन ग्राम भीखमपुर तहसील नवागढ़ थाना नांदघाट जिला बेमेतरा को दिनांक 31.01.2025 को पकड़कर थाना वैशाली नगर लाकर अपराध के संबंध में पूछताछ किया गया आरोपी के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने से आरोपी को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।

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