March 31, 2025

स्वंय के बैंक खाता को कमीशन रकम के लालच में सायबर ठग को सौपने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

म्यूल एकांउट मे 1 करोड़ 30 लाख रूपये का लेन-देन करने पर 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

मुंगेली पुलिस द्वारा सायबर ठगी की रोकथाम हेतू साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे म्यूल खातों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंगेली पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल के द्वारा सायबर ठगी का रकम को डालने के लिये खाता उपलब्ध कराने वालो के विरूद्ध जांच कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया जिसके परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुंगेली श्री मयंक तिवारी के मार्गदर्शन पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने पुलिस मुख्यालय रायपुर की तकनीकी सेल एवं साइबर अपराध समन्वय केंद्र के “समन्वय” पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर साइबर अपराधियों द्वारा ठगी से प्राप्त रकम के लेन देन के लिए विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन खातों की जांच में कई बैंक शाखाओं में 576648 (पांच लाख छित्तर हजार) रुपये का संदिग्ध लेन देन सामने आया था। जांच दौरान थाना सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस द्वारा दिनांक 02.03.2025 को 22 बैंक खाताधारकों और अन्य संबंधितों के खिलाफ अपराध क्रमांक 77/2025 के तहत धारा 111, 317 (2), 317(4), 317(5), 3(5) बीएनएस के तहत धोखाधड़ी और संगठित अपराध का मामला दर्ज कर पुलिस टीम गठित कर विवेचना दौरान म्यूल खाताधारकों का बैंको से स्टेटमेन्ट प्राप्त कर अवलोकन किया गया विवेचनाक्रम मे खाताधारको को पुछताछ करने पर संजीव जांगड़े ने लालच मे आकर धोखाधड़ी में उपयोग करने हेतू बैंक खाता, आधारकार्ड, एटीएम, मोबाइल नंबर को ईश्वर घृतलहरे को 12000 रूपये में ब्रिकी करना, ईश्वर द्वारा 10000 रूपये कमीशन लेकर सेवक को ब्रिकी करना, फिर सेवकराम साहू के द्वारा 8000 रूपये मे अन्यत्र व्यक्ति के पास कमीशन में ब्रिकी करना स्वीकार किये उक्त संजीव जांगड़े के खाते मे 01 करोड़ 30 लाख रूपये का लेन-देन होना पाया गया है एवं अन्य 22 खातो मे 4 करोड़ रूपये का लेन-देन होना पाया गया है, आरोपीगण 1. संजीव जांगड़े पिता धनऊ राम उम्र 35 वर्ष साकिन बोदा थाना फास्टरपुर 2. ईश्वर सिंह घृतलहरे पिता स्व. महेतरू राम उम्र 47 वर्ष साकिन सेमरचुवा थाना फास्टरपुर 3. सेवकराम साहू पिता भुखउ राम उम्र 40 वर्ष साकिन चिखली थाना भोरमदेव जिला कबीरधाम छ.ग. के द्वारा कमीशन के लालच में कमीशन प्राप्त कर अपने बैंक खाते को साइबर फ्राड सिंडिकेट को उपलब्ध कराते थे, जिनका उपयोग धोखाधड़ी से प्राप्त रकम को ट्रासफर करने निकालने मे किया जाता था आरोपीगण के विरूद्ध अपराध धारा सबुत पाये जाने पर दिनांक 21.03.2025 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय आदेश पर जेल दाखिल किया गया। प्रकरण में अन्य आरोपियों की पतासाजी जारी है

*म्यूल अकाउंट क्या है?*

बैंक खाता को रुपए पैसे कमीशन की लालच देकर बैंक खाता आधार मोबाइल नंबर को साइबर ठग लेकर धोखाधड़ी की रकम को खाता में लेन देन करते है या किसी व्यक्ति के नाम पर अकाउंट ओपन करा लेते हैं और उन अकाउंट में फ्रॉड के जरिए आए पैसे को जमा कराते हैं. इन्हीं खातों को म्यूल अकाउंट कहते हैं, इन अकाउंट की मदद से साइबर अपराधी यूपीआई से बिना बैंक जाए पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मिनटों में ट्रांसफर करते हैं.

*साइबर फ्रॉड के खिलाफ मुंगेली पुलिस की अपील* पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच अभी भी जारी है. पता लगाया जा रहा है साइबर फ्रॉड में जो पैसा लगाया गया है वो कहां से आया, इसकी भी जांच की जा रही है. एसपी ने आम लोगों से अपील है कि किसी भी लालच में आकर अपना खाता, एटीएम, सिमकार्ड ना दें. ऐसी कोई भी जानकारी होने पर तुरंत उसकी जानकारी पुलिस को दे, यदि ऐसा कोई करता है तो साइबर क्राइम के मामले में संबंधित पर भी कार्रवाई की जाएगी।
मुंगेली पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से साइबर ठगी में शामिल म्यूल खाता धारकों पर दबाव बढ़ गया है, और आगे भी इसी प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी, संपूर्ण कार्यवाही में सायबर प्रभारी उपनिरी. नंदलाल पैकरा, तत्कालिन प्रभारी थाना सिटी कोतवाली उपनिरी. गिरजाशंकर यादव, प्र.आर. दयाल गवास्कर लोकेश राजपूत, रवि जांगड़े (सायबर सेल), यशवंत डाहिरे, आर. राम कश्यप, भेषज पाण्डेकर, गिरीराज सिंह, हेमसिंह ठाकुर, राजू साहू, राकेश बंजारा, अतुल ठाकुर, टेकसिंह,अमीर चतुर्वेदी महिला आरक्षक निधि राजपूत की अहम भूमिका रही |