चोरी के मामले में खड़गांव पुलिस की कार्यवाही।राड (छड़) चोरी के आरोपी सलाखो के पीछे *चोरी करने वाला तथा चोरी का राड (छड़) खरीदने वाला गिरफ्तार।*

पुलिस अधीक्षक महोदय मोहला मानपुर अं० चौकी श्रीमान वाय.पी. सिंह (भा.पु. से.) के निर्देशन में व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जिला मोहला मानपुर अं०चौकी श्रीमान पितम्बार पटेल पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रशांत कुमार पैकरा के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी संजय कुमार यादव थाना खड़गांव के निर्देशन में खड़गांव पुलिस द्वारा चोरी के मामले का खुलासा करते हुये आरोपी को किया गिरफ्तार।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी नूतन बाबू कौमार्य पिता स्व. श्री पूरन लाल उम्र 52 साल साकिन सम्बलपुर थाना खड़गांव ने थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम सम्बलपुर में नया मकान निर्माण मंडईभाठा में कर रहा है उक्त भवन निर्माण के लिये 12 एम.एम. राड तीन बंडल को गुप्ता दुकान खड़गांव से लेकर अपने पुराने घर के पीछे में रखा था जिसे माह फरवरी में मकान निर्माण कार्य के दौरान अपने घर के पीछे में रखे तीन बंडल राड (छड़) किमती 9379 को कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है जिसे गांव में तथा आसपास मकान निर्माण कर रहे लोगो से पता तलाश किया कोई पता नहीं चला है प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है। विवेचना दौरान दिनांक 28. 04.2024 को संदेही उमेन्द्र कुमार राणा, नरेन्द्र कुमार मंडावी निवासी संबलपुर को प्रकरण में चोरी हुये माल मशरूका के संबंध में पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया जिन्होने अपने-अपने मेमोरेण्डम कथन में बताये कि दिनांक 12.02.2025 को ग्राम सम्बलपुर के महिपाल मेरिया के घर शादी का कार्यक्रम था उसी रात दोनो एक राय होकर ग्राम सम्बलपुर के नुतन कौमार्य के अपने घर निर्माण के लिये रखे लोहे का राड (छड़) को रात्रि में जाकर बारी-बारी से 01-01 बंडल राड कुल 03 बंडल राड़ को घर बाहर से चोरी कर ग्राम करियागोंदी के पंचराम उसेण्डी के पास 6000 रूपये में तीनों बंडल को बेच दिये बिक्री का पैसा मंडई मेला में खर्च होना बताये। मेमोरेण्डम कथन के आधार पर पंचराम उसेन्डी के कब्जे से बरामद किया गया बरामदशुदा राड का शिनाख्तगी कराया गया प्रार्थी नूतन बाबू कौमार्य द्वारा 12 एमएम का 03 बंडल राड को देखकर 12 एमएम 03 बंडल राड DWARKA TMT @ 550/12 MM/592445 के रूप में पहचान किया जिसे गवाहो के समक्ष वजह सबूत में जप्त किया गया है। आरोपीगण द्वारा एक राय होकर चोरी के घटना को अजाम दिये है तथा चोरी के माल को खरीदने से मामले में धारा 317 (2), 3 (5) बी.एन.एस. जोडी गयी। आरोपीगण द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत् दिनांक 28.04.2025 के क्रमशः 18:05, 18:15, 18:24 बजे बजे गिरफ्तार कर दिनांक 29.04.25 को न्यायिक रिमांड पर पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी करने पर तीनो आरोपी गाड़ो को जिला जेल राजनंदगांव निरुद्ध किया गया है आरोपी का पता तलाश कर त्वरित कार्यवाही करने में प्र.आर 14 रमेश कोरेटी, आरक्षक राहुल सिंह, आर. उमेद पिस्दा, आर. पुनेश्वर पाटिल, आर. गजेन्द्र देंवागन की विशेष भूमिका रही।