March 6, 2026

पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव: सरकार ने दी OPS से NPS में स्विच की छूट, जानिए नियम…

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नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अहम और लचीला विकल्प पेश किया है। वित्त मंत्रालय ने पुरानी पेंशन योजना (UPS) को अपनाने वाले कर्मचारियों को अब नई पेंशन योजना (NPS) में शिफ्ट होने का विकल्प देने का फैसला किया है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है, जो भविष्य के लिए एक व्यावहारिक और पारदर्शी रिटायरमेंट विकल्प की तलाश में हैं।

 

सिर्फ एक बार मिलेगा यह मौका

सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी केवल एक बार UPS से NPS में बदलाव कर सकते हैं, और यह निर्णय एक दिशा में ही मान्य होगा। जो कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस विकल्प का चुनाव रिटायरमेंट से कम से कम 3 महीने पहले करना होगा, जबकि सामान्य सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी रिटायरमेंट से एक साल पहले तक स्विच कर सकते हैं।

 

स्विच करने से क्या बदलेगा?

जो कर्मचारी UPS छोड़कर NPS में शामिल होंगे, उन्हें अब गारंटीड पेंशन की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके बजाय, केंद्र सरकार उनके NPS अकाउंट में अतिरिक्त 4% योगदान देगी। रिटायरमेंट के बाद उन्हें NPS के अंतर्गत मिलने वाली राशि PFRDA के 2015 के एग्जिट व विदड्रॉल नियमों के तहत दी जाएगी।

 

कौन नहीं कर पाएंगे स्विच?

निम्नलिखित कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी:

-जिन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है

-जो बर्खास्त किए जा चुके हैं

-जो निर्धारित समय सीमा में स्विच का विकल्प नहीं चुनते

-जो कर्मचारी स्विच नहीं करते, उन्हें स्वतः UPS के तहत माना जाएगा, और भविष्य में बदलाव का कोई मौका नहीं मिलेगा।

 

सरकार का मानना है कि यह पहल पेंशन प्रणाली को आसान, पारदर्शी और अधिक विकल्पों वाला बना सकती है। वित्त मंत्री के अनुसार, अब तक 7,253 पेंशन से संबंधित UPS दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4,978 दावों का भुगतान भी किया जा चुका है। मौजूदा समय में करीब 25,756 सेवानिवृत्त कर्मचारी UPS के तहत अतिरिक्त लाभ पाने के पात्र हैं।