March 6, 2026

जिला बदर की अवहेलना पड़ी भारी…

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  • आदतन अपराधी पर राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त प्रहार

जांजगीर-चांपा। कानून की चौखट लांघने की कोशिश आखिरकार भारी पड़ ही गई। जिला बदर किए जाने के बावजूद अपने ही गांव की सरहदों में लौटकर भय का वातावरण निर्मित कर रहे आदतन बदमाश गोरी उर्फ रोहित कुमार बर्मन (40 वर्ष) को मुलमुला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1950 की धारा 14 के अंतर्गत विधिवत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

थाना मुलमुला क्षेत्र के ग्राम कोसा निवासी इस आरोपी के विरुद्ध पूर्व से 14 आपराधिक प्रकरण लंबित हैं। उसकी निरंतर आपराधिक प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए 11 नवंबर 2025 को जिला दंडाधिकारी, जांजगीर-चांपा ने उसे एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया था। आदेश के अनुसार उसे जांजगीर-चांपा सहित समीपवर्ती जिलों—सक्ती, रायगढ़, सारंगढ़, बिलासपुर एवं बलौदा बाजार—की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए थे।

किन्तु आदेश की अवहेलना करते हुए आरोपी पुनः अपने गृह ग्राम कोसा में गुप्त रूप से निवास कर रहा था। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को भयभीत कर क्षेत्र की शांति भंग करने का प्रयास भी कर रहा था। विश्वसनीय सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक पारस पटेल के नेतृत्व में पुलिस दल ने तत्परता दिखाते हुए दबिश दी और आरोपी को उसके सकुनत के समीप से गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी की प्रवृत्ति एवं संभावित शांति भंग की आशंका को ध्यान में रखते हुए उसे कार्यपालिक दंडाधिकारी, पामगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार 23 फरवरी 2026 को थाना मुलमुला में अपराध क्रमांक 71/2026 दर्ज कर धारा 14 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ की गई।