नगर पंचायत केशकाल ने बकाया करो की वसूली के लिए अब तक का सबसे कड़ा रूख अख्तियार कर लिया…
केशकाल– नगर पंचायत केशकाल ने बकाया करो की वसूली के लिए अब तक का सबसे कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है। राज्य शासन के निर्देशो के बाद प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि फरवरी माह के अंत तक टैक्स जमा ना करने वाले बड़े बकायादारों की सूची न केवल सार्वजनिक की जाएगी, बल्कि उनकी चल अचल सपंत्ति की नीलामी कर वसूली की जाएगी ।
एसडीएम कोर्ट मे दर्ज होंगे मामले
नगर पंचायत केशकाल सी एम ओ नामेश्वर कुमार कावडे के अनुसार जिन करदाताओं ने सम्पत्ति कर जलकर और दुकान किराया जैसे अनिवार्य शुल्को का पिछले वित्तीय वर्ष से भुगतान नही किया हैं, उन्हे धारा 164 के तहत अंतिम नोटिस जारी किए जा चुके है। 01 मार्च 2026 से इन सभी बड़े बकायादारो के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) न्यायालय में प्रेषित कर दिए जाएंगे। सम्पत्ति की होगी कुर्की और निलामी
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 165 के प्रावधानो के तहत न्यायालयीन प्रक्रिया शुरू होते ही संबधित करदाताओं की पेशी होगी। और बकाया राशि की भरपाई के लिए उनकी चल अचल सपंत्ति की नीलामी या विक्रय की कार्यवाही की जावेगी । प्रशासन की इस सख्ती से उन लोगों में हड़कंच है। जो लंबे समय से करो की अदायगी में कोताही बरत रहे थे।
हमारी राजस्व टीम लगातार करदाताओं के संपर्क में हैं । वैधानिक और अदालती कार्यवाही की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए समय रहते अपने करो का भुगतान करें।”
नामेश्वर कुमार कावडे सी.एम.ओ. नगर पंचायत केशकाल ने अपील की है। कि शहर के विकास में भागीदार बने और अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपने बकाया करो का भगुतान कर सम्मानजनक नागरिक की भूमिका निभाएं।