June 5, 2026

केंद्र सरकार ने जारी किया नया ‘LPG-PNG’ नियम, नहीं मानने पर कनेक्शन काटने का आदेश…

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नई दिल्ली: सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन जगहों पर तकनीकी कारणों से PNG कनेक्शन देना संभव नहीं है, वहां LPG सप्लाई जारी रहेगी। इसके लिए संबंधित एजेंसी द्वारा नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी किया जाएगा।

देश में रसोई गैस संकट और वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध के असर के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के आदेश के बाद आपकी एक गलती और आपका गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। सरकार के आदेश के मुताबिक अब जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां अगर घरों ने समय पर PNG कनेक्शन नहीं लिया, तो उनकी LPG सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इस कदम का मकसद गैस नेटवर्क का तेजी से विस्तार करना और एक ही ईंधन पर निर्भरता कम करना है।

3 महीने में लेना होगा PNG कनेक्शन

PTI के मुताबिक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक, यदि किसी घर में PNG की सुविधा उपलब्ध है और फिर भी उपभोक्ता कनेक्शन नहीं लेता, तो 3 महीने बाद उसकी LPG सप्लाई बंद कर दी जाएगी। यह नियम 24 मार्च 2026 से लागू किए गए आदेश के तहत आया है।

 

 

 

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