कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग द्वारा जारी निर्देशानुसार सभी शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट/सीटबेल्ट धारण करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी दुर्ग द्वारा जारी आदेश के अनुसार शासकीय कार्यालयों में पदस्थ समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को स्वयं की सुरक्षा तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चलाते समय सीटबेल्ट अनिवार्य रूप से धारण करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु सभी विभाग प्रमुखों को अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों से पालन कराया जाना सुनिश्चित करने कहा गया है।
यातायात पुलिस दुर्ग एवं जिला प्रशासन आमजन से भी अपील करता है कि सुरक्षा नियमों का पालन कर सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें।