केशकाल नगर पंचायत में संपत्ति कर बढ़ा, स्वनिर्धारण लागू — समय पर भुगतान की अपील
केशकाल (जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़)। नगर पंचायत केशकाल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर निर्धारण को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। नगर प्रशासन के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नवा रायपुर के निर्देशों के तहत नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 126, 127 और 127(क) के अंतर्गत नगर क्षेत्र के सभी मकानों का वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर स्वनिर्धारण किया गया है।
इस नई व्यवस्था के लागू होने से संपत्ति कर में वृद्धि दर्ज की गई है। नगर पंचायत ने स्पष्ट किया है कि सभी करदाताओं के लिए नए निर्धारण के अनुसार कर देय होगा।
नगर पंचायत कार्यालय की राजस्व शाखा में कार्यालयीन समय के दौरान कर निर्धारण का अवलोकन किया जा सकता है। इसके साथ ही सभी संपत्ति करदाताओं से समय सीमा के भीतर कर भुगतान करने की अपील की गई है।
नगर पंचायत ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयावधि के बाद कर जमा करने पर 6.25 प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत केशकाल ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए समय पर कर जमा करने का आग्रह किया है।