June 5, 2026

UPI से LPG तक… 1 जून से बदलने जा रहे ये 5 नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा असर…

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1 जून से कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है। इन बदलावों में गैस सिलेंडर की कीमतों, बैंकिंग सेवाओं, UPI पेमेंट, रेलवे और PAN कार्ड से जुड़े नियम शामिल है। आइए जानते हैं इसके बारे में…

मई महीना खत्म होने और जून महीने की शुरुआत होने में कुछ दिन बाकी है। महीने की शुरुआत यानी 1 जून से कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है। इन बदलावों में गैस सिलेंडर की कीमतों, बैंकिंग सेवाओं, UPI पेमेंट, रेलवे और PAN कार्ड से जुड़े नियम शामिल है। जो आपकी जेब में सीधा असर हो पड़ सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में…

सोलर पैनल खरीदना महंगा हो सकता है

अगले महीने यानी 1 जून 2026 से सोलर पैनल से जुड़े नए नियम लागू किए जाएंगे। सरकारी योजनाओं और सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स में अब सिर्फ उन्हीं सोलर मॉड्यूल और सेल का इस्तेमाल होगा जो सरकार की Approved List में शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इससे सोलर पैनल की कीमतें बढ़ सकती हैं।

अब यूपीआई में दिखेगा असली नाम

जून का महीना डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। UPI फ्रॉड रोकने के लिए NPCI ने नया सिस्टम लागू करने की तैयारी की है। इसके तहत अब किसी को पैसा भेजने से पहले केवल वही नाम दिखाई देगा जो बैंक में रजिस्टर्ड होगा।

 

बदल सकते हैं LPG सिलेंडर के दाम

तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG और CNG-PNG के दामों की समीक्षा करती हैं। कंपनियों ने मई में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए थे। अब 1 जून 2026 से फिर नए रेट जारी हो सकते हैं। ऐसे में सभी लोगों की नजर गैस सिलेंडर की कीमतों पर बनी हुई है।

ATM नियमों में बदलाव संभव

जून से कई बैंक ATM ट्रांजैक्शन फीस, फ्री कैश निकासी लिमिट और एफडी ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। कुछ बैंकों ने पहले ही डेली कैश विड्रॉल लिमिट में बदलाव किए हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों और रेपो रेट के आधार पर FD ब्याज दरों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

 

पैन कार्ड से जुड़े नियम

नए इनकम टैक्स नियम 2026 के तहत PAN से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब कुछ लेन-देन में PAN देना जरूरी नहीं होगा, जबकि कई हाई-वैल्यू लेन-देन पर नियम और सख्त कर दिए गए हैं।

ITR फाइल करते समय कई सीनियर सिटिजन यह सोचकर कुछ इनकम सोर्स छिपा देते हैं कि उस पर पहले ही TDS कट चुका है या कुल टैक्स देनदारी शून्य है। लेकिन यही गलती बाद में इनकम टैक्स विभाग के नोटिस की वजह बन सकती है। यहां पढ़ें पूरी खबर…