CG: चिटफंड कंपनी लौटाएगी निवेशकों का पैसा, हाईकोर्ट ने स्थगन से हटाई रोक, संपत्ति की होगी कुर्की..
बिलासपुर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के कारण यह प्रक्रिया पिछले 7 वर्षों से लंबित थी। प्रकरण पर लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने शासन की ओर से पैरवी की थी। बता दें कि भिलाई में संचालित यस ड्रीम रियल स्टेट कंपनी ने लोगों को अधिक ब्याज देने के सुनहरे सपने दिखाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति अपनी कंपनी में निवेश कराई थी। जिसके बाद कंपनी ने निवेशकों की रकम को हड़प लिया था। निवेशकों की जमा गाड़ी कमाई से करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति अर्जित की थी। निवेशकों ने रकम नहीं मिलने पर पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई थे।
जिस पर पुलिस ने चिटफंड अधिनियम के तहत यह ड्रीम के डायरेक्टर अमित श्रीवास्तव सहित अन्य के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें जेल भेज दिया था। कंपनी पर लगभग 2695 निवेशकों की 21 करोड़ 86 लाख 84 हजार रुपए की रकम हड़पने का आरोप था। डिस्टिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में किया गया प्रकरण पर विचार करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 23 अप्रैल 2016 को कंपनी की संपत्ति को जप्त किए जाने का अंतरिम आदेश जारी किया था और इस अंतरिम आदेश पर कुर्की का अंतिम आदेश जारी करने बाबत विशेष न्यायालय में प्रकरण को प्रेषित किया गया था। इसी दरम्यान कंपनी के संचालक अमित श्रीवास्तव सहित अन्य ने इस अंतरिम आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली थी, जिस पर हाईकोर्ट द्वारा प्रकरण की सुनवाई पर स्थगन आदेश जारी किया गया था।