रायपुर – रायपुर नगर पालिक निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर अपर आयुक्त नगर निवेश श्री पंकज के. शर्मा ने रायपुर नगर पालिक निगम के सभी 10 जोनों के जोन कमिश्नरों को जोन अंतर्गत जर्जर भवनो पर नोटिस चस्पा कर फोटोग्राफी विडियोग्राफी कराने एवं भवन स्वामियों से क्षतिपूर्ति शपथ पत्र प्राप्त करने के संबंध में निर्देश दिये है। नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा के आदेशानुसार जर्जर भवन को नोटिस देने एवं कार्रवाई का अधिकार जोन स्तर पर प्रदान किया गया है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जर्जर भवनो से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं और जन धन की हानि को रोकने हेतु जनसुरक्षा की दृष्टिकोण से समस्त जोन अंतर्गत स्थित सभी जर्जर एवं खतरनाक भवनो के विरूद्ध कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है। समस्त जोन क्षेत्र अंतर्गत स्थित समस्त जर्जर भवनो पर नोटिस अनिवार्य रूप से चस्पा करने के निर्देश सभी जोन कमिश्नरो को दिये गये है। नोटिस चस्पा करते समय एवं भवन की वर्तमान जर्जर स्थिति के स्पष्ट फोटोग्राफ एवं विडियोग्राफी के साथ ही संबंधित जर्जर भवन के मालिक से स्टांप पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र अनिवार्य रूप से लेने के निर्देश सभी जोन कमिश्नरो को दिये गये है कि भविष्य में दुर्घटना अथवा जन धन की हानि होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी और उक्त जर्जर भवन के उनके द्वारा स्वयं से हटाकर नगर पालिक निगम रायपुर को सूचित किया जायेगा। अन्यथा नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
सभी जोन कमिश्नरो एवं नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश विभाग के नगर निवेशक को आयुक्त के निर्देश पर अपर आयुक्त नगर निवेश श्री पंकज के. शर्मा ने निर्देशित किया है कि नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र में कई ऐसे मकान भवन दुकान इत्यादि संरचनाएं है जो अत्यंत जर्जर हो चुके है तथा कभी भी अचानक गिर सकती है जिससे गंभीर जनहानि हो सकती है। नगर निवेश विभाग के नगर निवेशक एवं सभी जोन कमिश्नरो को निर्देश दिये गये है कि उनके कार्यक्षेत्र अंतर्गत नगर पालिक निगम अधिनियम में निहित प्रावधानो के अनुसार जर्जर भवनो पर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करे।





