- छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश*
- *वित्तीय अनियमितताओं एवं अन्य आरोपों के संबंध में विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू*
रायपुर, 12 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के कुलसचिव श्री भूपेन्द्र कुलदीप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा 12 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया गया है।
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कुलसचिव के विरुद्ध छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम तथा अन्य प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों एवं आरोपों के संबंध में कार्रवाई की गई है। आदेश में उल्लेख है कि विश्वविद्यालय के कुलसचिव के विरुद्ध विभिन्न मामलों में जांच और आपराधिक प्रकरण से संबंधित कार्यवाही का संदर्भ लिया गया है।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि श्री भूपेन्द्र कुलदीप के विरुद्ध दुर्ग नगर के मोहन नगर थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 316(4) से संबंधित प्रकरण तथा अन्य शिकायतों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्रों और विभागीय पत्राचार का भी उल्लेख किया गया है।
आदेश में लिखा गया है कि श्री कुलदीप के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत कुलपति को प्राप्त अधिकारों का प्रत्यायोजन बिना कुलपति के अनुमोदन तथा आदेश के अपने स्तर पर कुलपति के अधिकारों का प्रयोग किया गया यह गंभीर अनियमितता है एवं छ ग़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965के नियम 3 का उल्लंघन है
आदेश में श्री कुलदीप के विरुद्ध थाना मोहन नगर दुर्ग में 3 अगस्त 2026 को दर्ज हुए अपराध क्रमांक 0550/2026का भी उल्लेख किया गया है उल्लेखनीय है कि उन्होंने अर्द्धकुशल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी श्रीमती शुभांगी मराठे को विश्वविद्यालय निधि से प्राप्त वेतन में से प्रतिमाह का वेतन प्राप्त के बाद वेतन का बड़ा हिस्सा अपने बेटे के खाते में ट्रांसफर कराया जाता था और इस तरह कुल 149384 रुपए अपने बेटे के खाते में ट्रांसफर कर लिए । विश्वविद्यालय द्वारा समिति गठित कर जांच किया गया तथा संपूर्ण जांच दस्तावेजों के अवलोकन से श्री कुलदीप के द्वारा शासकीय सेवक होते हुए आपराधिक न्यास भंग किया गया जो अपराध धारा 316(4) बीएनएस का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया 3अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा वर्तमान में वे जमानत पर हैं
शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत श्री भूपेन्द्र कुलदीप को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित प्रकरण में विभागीय जांच की प्रक्रिया पृथक से संचालित की जाएगी तथा आरोप पत्र पृथक से जारी किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश पर अवर सचिव श्री राजेश तिग्गा के डिजिटल हस्ताक्षर हैं। आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों एवं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को आवश्यक कार्रवाई और सूचना के लिए भेजी गई है।



