रायपुर – नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 4 द्वारा जोन अंतर्गत सदर बाजार स्वामी विवेकानंद वार्ड अंतर्गत गिरी जेवेर महल नामक व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर बिना अनुमति प्रचार विज्ञापन करने पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर भविष्य के लिये कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए 25000 रू. काई जुर्माना नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन 4 जोन कमिश्नर डॉ दिव्या चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में किया।
इसी प्रकार नगर निगम जोन 9 द्वारा जोन क्षेत्र में मैग्नेटो द मॉल के सामने मुख्य मार्ग पर बिना अनुमति प्रचार विज्ञापन करने पर अविनाश डेव्हलपर्स प्राईवेट लिमिटेड पर भविष्य के लिये नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी देते हुए 20000 रू का ई जुर्माना नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन 9 जोन कमिश्नर श्री हितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में किया।




