अब दारू आपके द्वार’, आबकारी नीति 2023-24 के तहत घर खोल सकेंगे बार, ‘घर-बार’ के लिए देनी होगी इतनी फीस
देहरादून : शराब के शौकीन लोगों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले को जानने के बाद मदिरा प्रेमी खुशी से झूम उठेंगे। बताया जा रहा है कि सरकार ने ये फैसला अबकारी नीति 2023- 24 के तहत लिया है। तो चलिए जानते हैं कि सरकार ने आबकारी नीति 2023- 24 क्या अहम बदलाव किए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने मदिरा प्रेमियों को घर पर बार बनाने की अनुमति देने का फैसला किया है। हालांकि इसके लिए पहले अनुमति लेनी होगी, जिसके बाद ही घर पर बार बना सकते हें। इस योजना के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक व्यक्ति ने ऑनलाइन आवेदन किया था जिसे घर में बार खोलने की इजाजत दे दी गई है।
इस प्रावधान के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया की आबकारी नीति के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर व्यक्तिगत उपयोग के लिए देहरादून में इस तरह का पहला लाइसेंस जारी किया गया है। लाइसेंसधारक को इस नीति के शर्तों के अनुसार सिर्फ व्यक्तिगत इस्तेमाल की इजाजत होगी। इतना ही नहीं जिस जगह बार बनाया जाएगा उस जगह पर घर का कोई भी 21 वर्ष से कम उम्र का सदस्य नहीं जाएगा। सार्वजनिक छुट्टी के दिन बार को बंद रखा जाएगा।
इन शर्तों को पूरा करने के लिए लाइसेंधारक से शपथ पत्र भी लिया गया है। इस तरह के बार लाइसेंस के लिए हर साल 12 हजार रुपए फीस देनी होगी और एक निश्चित मात्रा में भारत मे निर्मित शराब 9 लीटर और विदेशी मदिरा (इम्पोर्टेड) 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बियर 15.6 लीटर रखने की अनुमति दी गई है। इस नई आबकारी नीति को लेकर एक अधिकारी ने बताया कि अब लोग अपनी पसंद की ज्यादा शराब घर में रखने के लिए आजाद होंगे। हालांकि उन्हें यह भी साफ कर दिया कि बाजार में सिविल में बिकने वाली शराब को ही लोगों को अपने व्यक्तिगत बार में रखने की आजादी होगी।