November 17, 2024

समलैंगिक शादी को कानूनी वैधता देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक शादी को कानूनी बाध्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. इस विषय पर पांच सदस्यों वाली पीठ ने फैसला सुनाया है.समलैंगिक जोड़ों के शादी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने खास टिप्पणी की थी. यह मामला पांच जजों की पीठ के सामने था जिसकी अगुवाई सीजेई डी वाई चंद्रचूड़ कर रहे थे, फैसले से पहले अदालत ने कई अहम टिप्पणी की. सीजेआई ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत यह अधिकार है, इसके साथ ही जेंडर और सेक्सुअलिटी दो अलग अलग मुद्दे हैं. हर एक को अपने जीवनसाथी के चुनने का अधिकार है. कसी भी शख्स की मनोस्थिति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. होमो सेक्सुअल को भी समान अधिकार मिलना चाहिए. जस्टिस संजय किशन कौल ने सीजेआई की टिप्पणियों के साथ सहमति जताई हालांकि जस्टिस भट्ट की राय अलग है. कौल ने कहा कि भेदभाव दूर करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए.