*स्टील सिटी चैंबर ने भिलाई इस्पात संयंत्र को स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण की संपन्न बैठक 2008 में लिए गए
एक पक्षीय निर्णय का स्टील सिटी चैंबर पुरजोर विरोध करता है और अपेक्षा करता है कि व्यापारियों के लीज अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए उपरोक्त संदर्भ में स्टील सिटी चैंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने अधिशासी निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन के निर्देश पश्चात् मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं के कक्ष में विभागीय अधिकारियों एवं चैंबर के पदाधिकारी के साथ संयुक्त बैठक में हुई चर्चा के बाद व्यापारियों की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी से प्रबंधन को पत्र लिखकर अवगत करा दिया है चेंबर पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है किजीस भूमि का बाजार मूल्य भिलाई इस्पात प्रबंधन ने लीज प्रक्रिया में भूमि के आवंटन के वक्त वसूल कर लिया है वह राशि किसी भी स्थिति पर पुन:दिया जाना_ संभव नहीं है।चेंबर ने कहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र को हर स्तर पर राज्य शासन के नियमों का पालन करना होगा*
*स्टील सिटी चैंबर के पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि टाउनशिप के दुकानों और उनके आवास पर प्रतिमाह पैनल रेंट के नाम पर वसूली जाने वाली राशि को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए एव पूर्व में जारी सिस्टम जिसके तहत वन टाइम पेनाल्टी लेकर नियमित किये जाने की योजना थी उसे पुनः लागू करने की मांग की है चेंबर पदाधिकारीयों ने उपरोक्त संदर्भ में भिलाई इस्पात संयंत्र को दिसंबर 2023 में ही निर्णय लेने का अनुरोध किया है ताकि इस समस्या का समाधान हो जाए समस्या का निदान नहीं होने की स्थिति में जनवरी माह में व्यापारियों की बैठक आहुत कर फरवरी माह से बिजली बिल को छोड़कर सभी राजस्व के भुगतान पर रोक लगाने का निर्णय लिए जाने की जानकारी से भी अवगत कराया है*