पाकिस्तान : इमरान खान और उनकी पत्नी को 14 साल की जेल…जानें मामला
पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले पूर्व पीएम इमरान खान को अदालत से एक बाद एक झटके मिल रहे हैं. कल (30 जनवरी) ही उन्हें सिफर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई और आज (31 जनवरी) उन्हें और उनकी पत्नी को बुशरा बीबी को तोशाखाना (राज्य उपहार) मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है.
इन दोनों में मामलों में सजा का ऐलान आगामी 8 फरवरी के आम चुनावों के लिए इमरान खान और उनकी चुनावी महत्वाकांक्षाओं के लिए बड़ी बाधा बनकर उभरा है .
द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने सऊदी क्राउन प्रिंस से मिले एक जेवलरी सेट को अपने पास रखने के लिए जवाबदेही अदालत में दोनों के खिलाफ एक नया मामला दायर किया था.
आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, इमरान और उनकी पत्नी को विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से कुल 108 उपहार मिले थे.
इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने इस महीने की शुरुआत में इन दोनों को इस मामले में दोषी ठहराया था.आज की यह सजा इमरान खान की अब तक तीसरी सजा है. एक दिन पहले मंगलवार को, साइफर मामले में उन्हें और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को देश के रहस्यों के उल्लंघन के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई थी.
इससे पहले, उन्हें 5 अगस्त को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया गया था और तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई थी. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया था, हालांकि, बाद में एक खंडपीठ ने दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग करने वाली इमरान की याचिका को खारिज कर दिया था
आज सुनाए गए फैसले के अनुसार, इमरान और बुशरा को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद को संभालने पर रोक लगा दी गई. प्रत्येक पर 787 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया गया. सुनवाई के दौरान इमरान खान मौजूद रहे, लेकिन उनकी पत्नी अदालत में पेश नहीं हुईं.