भिलाई टाउनशिप के व्यापारियों की इस समस्या के निदान
*सिटी चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने पिछले 10-12 वर्षों से भिलाई टाउनशिप के व्यापारिक समस्याओं के निदान नहीं होने से छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री अमर परवानी से सादर अनुरोध किया था की भिलाई टाउनशिप के व्यापारियों की इस समस्या के निदान की दिशा में आप हमें मार्गदर्शन दें और शहर के व्यापारियों और उनके परिवार के सदस्यों को शारीरिक आर्थिक मानसिक प्रताड़ना से बचायें लिखे गए पत्र के जवाब में श्री अमर परवानी ने भिलाई टाउनशिप के दुकान एवं सहवास हेतु लंबी अवधि के लिए आवंटित भूमि के लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया के शीघ्र निराकरण के लिये केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी मंत्री आवास एवं शहरी मामले भारत सरकार को पत्र लिखकर जब तक इस समस्या का निराकरण न हो तब तक आवंटित भूमि के लिए नवीनीकरण के राशि के रूप में अविधिक तरीके से की जा रही मांग पर तत्काल रोक जाने हेतु निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है ।*
*चेंबर अध्यक्ष छत्तीसगढ़ श्री अमर परवानी ने भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्गत टाउनशिप के न्यू सिविक सेंटर, रिसाली एवं मरोदा सेक्टर के लिए धारकों की लीज नवीनीकरण प्रक्रिया से उत्पन्न विवाद के निराकरण के संदर्भ में भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई टाउनशिप के लगभग प्रत्येक सेक्टर में मार्केट का निर्माण किया गया है तथा दुकान एवं आवास निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा प्रदान किया गया था जिसके आधार पर लीज धारकों ने अपने स्वयं की धन राशि लगाकर लीज भूमि में दुकान एवं आवास का निर्माण किया जिस पर वर्तमान में लीज धारक का हक है । श्री परवानी ने कहा कि लीज अनुबंध के अनुसार पट्टेदार, पट्टे की अवधि के दौरान हर 30 साल के बाद किराया बढ़ाने का हकदार होगा बशर्तें की ऐसी वृद्धि किसी भी स्थिति में पिछले किराए के 50% से अधिक ना हो*
*उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार भूमि आवंटन पट्टा प्रदान करते समय नियमानुसार प्रव्याजी ( premium ) तथा भू-भाटक ( rent ) अधिरोपित किया जाता है तथा 30 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद परीक्षण उपरांत नवीनीकरण की कार्रवाई की जाती है लीज नवीनीकरण के दौरान केवल भू-भाटक एवं सेवा शुल्क का निर्धारण किया जाता है पट्टा धारक से पुन: प्रव्याजी की वसूली नहीं की जाती !*
*श्री परवानी ने बताया कि इस संदर्भ में भिलाई स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने पिछले 10 – 12 वर्षों से अनुबंध से विपरीत जाकर भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा की जा रही कार्यवाही का विरोध किया और सहयोग की अपील की थी । चेंबर अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने अपने पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि अनुबंध के विपरीत लीज अनुबंध वाली भूमि पर 25% भू भाटक वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर मांगा जा रहा है अनेक दुकानदारों को बेदखली नोटिस एवं बिजली काटने के आदेश देकर परेशान किया जा रहा है जबकि हमारे अनुबंध में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है की 30 साल की अवधि के पुन: लीज नवीनीकरण किया जाएगा जिसके अंतर्गत वृद्धि की गई राशि पूर्व में लिए जा रहे हैं किराए के 50% से अधिक ना हो फिर भी बीएसपी प्रबंधन के द्वारा बोर्ड गाइड लाइन का उल्लेख करते हुए अनुमानित 1000 स्क्वायर फीट के भूमि के लिए 17 लख रुपए लीज नवीनीकरण शुल्क और इसी को आधार बनाकर प्रति वर्ष ग्राउंड रेंट और सर्विस चार्ज के रूप में जो लगभग डेढ़ लाख रुपए के सुरक्षा निधि राशि के रूप में राशि मांग की जा रही है जो पूर्ण रूप से न्यायोचित नहीं है इस संदर्भ में जिला प्रशासन नगर पालिका निगम भिलाई एवं बी एस पी प्रबंधन के मध्य चैम्बर प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय बैठक भी हो चुकी है । जिसके मिनिट्स भी तैयार किए गए और मुख्य कार्य पालक अधिकारी अर्निबान दास गुप्ता ने अपनी सहमति भी दी*
*श्री परवानी ने केंद्रीय मंत्री को भेजे गए पत्र में कहा है कि जब तक इस प्रकरण का निराकरण न हो तब तक अविधिक तरीके से की जा रही है मांग पर रोक लगाने का निवेदन किया है और है कि जारी अनुबंध के अनुसार किराए को 50% कर नवीनीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है श्री परवानी ने पत्र की प्रति छत्तीसगढ़ शासन वित्त, वाणिज्य कर ,आवास एवं पर्यावरण विभाग रायपुर श्री ओ पी चौधरी एवं भिलाई स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन को भी भेजा है ।*