October 6, 2024

छावनी थाना क्षेत्र में हो रहे देह व्यापार के आरोपियो पर की गई कार्यवाही 

# गिरफ्तार आरोपियो – (1) निलेश वर्मा पिता साहेबलाल वर्मा उम्र 19 साल साकिन ग्राम पेण्डरी थाना पामगढ़ जिला जांजगीर।
(2) सुप्रभात शील पिता श्री विमल कृष्ण शील उम्र 44 साल शाप नंबर 86 रवि शुक्ला, मार्केट भिलाई, दुर्ग।
(3) राजेन्द्र यादव पिता रघु यादव उम्र 37 साल गिरधारी नगर चण्डी मंदिर के आगे थाना दुर्ग।
(4) मंजु लहरे उर्फ मंजू डहरिया पिता राजेन्द्र लहरे 20 साल साकिन दुर्गा मंदिर के पास सतनामी मोहल्ला, जामुल दुर्ग।
(5) श्रीमती लक्ष्मी हलधर उर्फ मेघा पिता स्व. सुखरंजन हलधर 38 साल साकिन रानाघाट वार्ड क्रमांक 12, वर्तमान पता स्पर्श हास्पिटल के पीछे रामनगर सुपेला दुर्ग
(6) श्रीमती भारती उर्फ संगीता बंजारे पति विजय सिंह उम्र 26 साल साकिन आदर्श नगर उतई भिलाई
(7) राहुल वर्मा
मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रभात लाँज पावर हाऊस भिलाई मे हो रहे अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर रेड कार्यवाही हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा थाना छावनी क्षेत्र प्रभात लाँज पावर हाऊस भिलाई मे रेड कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है जिसमे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री सुखनंदन सिंह राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी श्री हरिश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर के नेतृत्व में छावनी पुलिस के द्वारा क्षेत्र मे दिनांक 09/07/2024 को रेड कार्यवाही किया जो संदेहियो से (1) निलेश वर्मा पिता साहेबलाल वर्मा उम्र 19 साल साकिन ग्राम पेण्डरी थाना पामगढ़ जिला जांजगीर। (2) सुप्रभात शील पिता श्री विमल कृष्ण शील उम्र 44 साल शाप नंबर 86 रवि शुक्ला, मार्केट भिलाई, दुर्ग । (3) राजेन्द्र यादव पिता रघु यादव उम्र 37 साल गिरधारी नगर चण्डी मंदिर के आगे थाना दुर्ग। (4) मंजु लहरे उर्फ मंजू डहरिया पिता राजेन्द्र लहरे 20 साल साकिन दुर्गा मंदिर के पास सतनामी मोहल्ला, जामुल दुर्ग । (5) श्रीमती लक्ष्मी हलधर उर्फ मेघा पिता स्व. सुखरंजन हलधर 38 साल साकिन रानाघाट वार्ड क्रमांक 12, वर्तमान पता स्पर्श हास्पिटल के पीछे रामनगर सुपेला दुर्ग (6) श्रीमती संगीता बंजारे पिता राजेश यादव उम्र 26 साल साकिन ग्राम परसदा, थाना रनचिरई, जिला बालोद हाल सेक्टर-4, रोड नंबर-4 भिलाई छ.ग. होना बताये जिसको हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 09/07/2024 को निलेश वर्मा के द्वारा लाज के कमरो मे लड़कियो व महिलाओ को ग्राहको से रकम लेकर उपलब्ध कराकर देह व्यापार चलाना बताये । अपराध धारा 3, 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की आरोपी होने से गिरफ्तार किया गया । आरोपियो के विरूद्ध धारा 3, 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का अपराध पाये जाने से माननीय न्यायालय दुर्ग मे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है ।
उक्त कार्यवाही मे नगर पुलिस अधीक्षक हरिश पाटिल, उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर, उनि वरूण देवता, प्रधान आरक्षक जसपाल सिंह, आरक्षक जीत नारायण , महिला आरक्षक पदमिनी कौशिक की सराहनीय भूमिका रही है ।