हाई स्पीड में वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को दिया सख्त निर्देश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136 ए को लागू करने का निर्देश जारी किया है। इसमें तेज गति से चलने वाले वाहनों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की व्यवस्था प्रदान करती है। कोर्ट ने कहा कि इसका उद्देश्य राजमार्गों और शहरी सड़कों पर सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है।
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल को मोटर वाहन अधिनियम के नियम 167ए के साथ धारा 136ए के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों से कोर्ट को छह दिसंबर तक अवगत कराने को कहा है।
इलेक्ट्रानिक उपकरणों के फुटेज के आधार पर लगेगा जुर्माना
इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रानिक उपकरणों के उपयोग के बारे में निर्णय लेने के बाद यह सुनिश्चित करेंगे कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रविधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना इलेक्ट्रानिक उपकरणों के फुटेज के आधार पर लगाया जाए।
दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों को शामिल
राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर उच्च जोखिम और घनी आबादी वाले क्षेत्रों और महत्वपूर्ण चौराहों पर इलेक्ट्रानिक उपकरण लगाए जाएं। इसमें कम से कम दस लाख से अधिक आबादी वाले प्रमुख शहरों को भी शामिल किया जाए।