पटाखा दुकानों के लिए एडवाइजरी जारी
जिले में संचालित समस्त स्थायी/अस्थायी पटाखा दुकानों में आग लगने से बचाव हेतु नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीएआरएफ, मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेेक्टर 19 अटल नगर नवा रायपुर से एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान उक्त नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नागेन्द्र कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी अनुसार पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर, अज्वलनशील सामग्री से बने टिन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साइड) पर एवं एक दूसरे के सामने न बनायी जाए।