रेप केस में साक्ष्यों में कमी थी, हाईकोर्ट से बरी हुआ आरोपी
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में सजा के खिलाफ पेश अपील पर सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने पाया कि मामले में पीड़िता की उम्र को प्रमाणित करने के लिए पेश किए गए दाखिला-खारिज रिकॉर्ड को पुख्ता साक्ष्य के साथ साबित नहीं किया गया था। इसके साथ ही, पीड़िता ने कथित अपराध के दौरान किसी को इसकी जानकारी नहीं दी, जो कानूनी दृष्टि से अभियोजन के दावे को कमजोर करता है।