भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की तीन दिन और बढी न्यायिक रिमांड 13 नवंबर को होना है हाईकोर्ट में इनके जमानत याचिका पर सुनवाई,
लेकिन
जमानत पर संशय
क्योंकि 14 को पुलिस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है चालान
भिलाई। बलौदा बाजार आगजनी हिंसा मामले में भिलाई के कांग्रेस विधायक
देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड आज सोमवार को समाप्त होने पर विडियो
कांफ्रेसिंग के माध्यम से उनकी कोर्ट में पेशी हुई और सुनवाई हुई जिसमें
देवेन्द्र यादव की तीन दिन तक और न्यायायिक रिमांड 14 नवंबर तक बढ़ गई
है। इस मामले में बलौदा बाजार भाटापारा पुलिस 14 नवंबर को न्यायालय में
चालान प्रस्तुत कर सकती है,? विधायक देवेंद्र यादव की ओर से हाई कोर्ट
बिलासपुर में जमानत के लिए याचिका लगी है जिस पर 13 नवंबर को सुनवाई होना
है। लेकिन पुलिस द्वारा 14 नवंबर को पुलिस द्वारा चालान पेश करने के कारण
13 को फिर देवेन्द्र यादव की जमानत याचिका खारिज हो सकती है।
ज्ञातव्य हो कि विधायक देवेंद्र यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम
से सोमवार 11 नवंबर को उनकी पेशी कराई गई। अभियोजन से मिली जानकारी के
अनुसार जहां पुलिस ने चालान पेश करने के लिए और समय की मांग की तब
देवेंद्र के वकील अनादी शंकर मिश्रा ने आपत्ति दर्ज की। लेकिन पुलिस की
मांग मानते हुए न्यायालय ने देवेंद्र यादव की रिमांड की अवधि 3 दिन और
बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया।
बताया जाता है कि अब अभियोग पत्र पुलिस के द्वारा 14 नवंबर को पेश किया
जाएगा। बालौदा बाजार भाटापारा पुलिस ने हिंसा और आगजनी के मामले में 17
अगस्त को विधायक देवेंद्र यादव को सेक्टर 5 स्थित निवास से गिरफ्तार किया
था। देवेंद्र यादव पर बलौदाबाजार में 10 जून को हुए आगजनी प्रदर्शन में
शामिल होने का आरोप है। इससे पहले भी उनकी जमानत याचिका खारिज की जा चुकी
है। वर्तमान में वे रायपुर जेल में 17 अगस्त से बंद हैं। आज उनकी पेशी
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई।
बलौदा बाजार आगजनी हिंसा मामले में 17 अगस्त को गिरफ्तार भिलाई विधायक
देवेंद्र यादव का चालान 14 नवंबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
0000
फोटो सस्पेंड आरक्षक
मारपीट करने वाले आरक्षक को सीएसपी की रिपोर्ट पर एसपी ने की कार्यवाही
दुर्ग 11 नवंबर। रानी तराई थाने में तैनात आरक्षक को पुलिस अधीक्षक
द्वारा निलंबित कर दिया है। आरक्षक द्वारा शराब के नशे में विवाद करने का
मामला सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
दुर्ग। मौखिक आदेश पर थाना रानी तराई में पदस्थ आरक्षक द्वारा बिमारी का
बहाना बनाकर अपने घर आये और मातर के दिन मारपीट करने वाले पुलिस आरक्षक
नवनीत कलसी को एसपी जितेन्द्र शुक्ला ने सस्पेंड कर दिया है। नवनीत कलसी
पर आरोप है कि उसने झूठा बहाना बनाकर छुट्टी ली जिसके बाद शहर में झगड़ा
किया और लोगों से मारपीट की। खुर्सीपार पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर भी
दर्ज की है। यह कार्रवाई छावनी-पाटन सीएसपी हरीश पाटिल की रिपोर्ट पर की
गई है। सीएसपी पाटिल ने बताया कि नवनीत कलसी मूलत: पुलिस लाइन में तैनात
था, मौखिक आदेश पर रानी तरई थाने में उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन
दीपावली के दौरान बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेकर अपने घर खुर्सीपार
चला आया था। 3 नवंबर को मातर त्योहार के दौरान शहर में भीड़-भाड़ थी, तभी
सीएसपी को जानकारी मिली कि डबरापारा ओवर ब्रिज के नीचे कुछ लोग झगड़ा कर
रहे हैं, जिससे जाम लग गया है।
सीएसपी ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। इस
दौरान नवनीत कलसी, जो शराब के नशे में था, वहां आया और पुलिसकर्मी से
डंडा छीनकर झगड़ रहे लोगों पर हमला करने लगा। सीएसपी ने उसे फटकारते हुए
पूछा कि डंडा छीनकर मारपीट करने का कारण पूछा तो नवनीत ने कहा कि दुर्ग
पुलिस आरक्षक है और छुट्टी पर है। सीएसपी की फटकार के बाद मौके से फरार
हो गया।
अगले दिन, 4 नवंबर को नवनीत कलसी ने एक दंपती से भी मारपीट की। दंपती
डबरापारा ब्रिज के पास खड़े थे, जब टीआई अंबर भारद्वाज ने उन्हें सलाह दी
कि सुनसान जगह पर खड़ा होना सुरक्षित नहीं है। जैसे ही टीआई वहां से गए,
नवनीत कलसी ने शराब के नशे में दंपती को धमकाना शुरू कर दिया। जब दंपती
ने इसका विरोध किया, तो उसने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उन पर हमला कर
दिया।
इस घटना की जानकारी मिलने पर सीएसपी हरीश पाटिल ने खुर्सीपार थाना
प्रभारी से मामले की एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद दुर्ग एसपी
जितेन्द्र शुक्ला ने 9 नवंबर को आरक्षक नवनीत कलसी को सस्पेंड कर दिया।
=====