November 24, 2024

प्रशासनिक अफसरों के कामकाज से हाईकोर्ट नाराज, कलेक्टर को मिला नोटिस

बिलासपुर। सरफेसी एक्ट के तहत बंधक जमीन का कब्जा दिलाने में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता एयू स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि सरफेसी एक्ट के तहत बंधक संपत्ति का कब्जा 30 दिनों के भीतर दिलाने के लिए कलेक्टर ने 7 दिसंबर 2023 को तहसीलदार को निर्देश दिया था। तहसीलदार ने यह जिम्मेदारी अतिरिक्त तहसीलदार सिद्धि गवेल को सौंपी, लेकिन 11 महीने बीत जाने के बावजूद कब्जा दिलाने की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई।