यौन शोषण के 61 वर्षीय दोषी को 26 साल सश्रम कारावास की सजा
त्रिशूर: इरिंजालकुडा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को एक 61 वर्षीय व्यक्ति को नौ वर्षीय लड़की का यौन शोषण करने के लिए 26 साल सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। न्यायाधीश विवीजा सेथुमोहन ने आरोपी पर 1,50,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए फैसला सुनाया। आरोपी हरिदास, मूकुपरम्बिल हाउस का निवासी है, जो त्रिशूर के चेंगलूर का मूल निवासी है। हरिदास ने जून 2013 और जनवरी 2014 के बीच कई बार पीड़िता के घर में अवैध रूप से प्रवेश किया और उसका यौन शोषण किया। उसने अपराध का खुलासा करने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी।