March 14, 2026

12 दिसंबर को पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जो किसी पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने या 15 अगस्त, 1947 को प्रचलित स्वरूप से उसके स्वरूप में बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ दोपहर 3.30 बजे मामले की सुनवाई करेगी। यह अधिनियम किसी भी पूजा स्थल के धर्मांतरण पर रोक लगाता है और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त, 1947 के समय के अनुसार बनाए रखने का प्रावधान करता है।

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