पटेल चौक और उसके आसपास के एक किलोमीटर तक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने कांग्रेस नेता जैन ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन
पटेल चौक और उसके आसपास के एक किलोमीटर तक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने कांग्रेस नेता जैन ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन
भिलाई। कांग्रेस नेता ज्ञानचंद जैन पूर्व महामंत्री एवं प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण जिलाधीश को एक ज्ञापन दिया है। श्री जैन ने दिए गए ज्ञापन के माध्यम से बताया कि जिला कार्यालय दुर्ग के सम्मुख चौराहा पटेल चौक निश्चित रूप से दुर्ग शहर एवं जिले का सबसे व्यस्त चौराहा है आए दिन जिंदाबाद, मुर्दाबाद के नारों के साथ भिन्न भिन्न संस्था संगठनों के लोगों के द्वारा एव विभिन्न राजनीतिक संस्था के लोगों के द्वारा अपनी स्थानीय समस्याओं को लेकर अथवा अन्य विषयों को लेकर चौराहे को जाम करने की प्रक्रिया एक लंबे समय से अनवरत चल रही है। जिला कार्यालय के साथ में जिला न्यायालय की व्यवस्था भी इस चौराहे से जुड़ी हुई है। कभी-कभी चौराहे पर बैरिकेड लगाकर रास्ते बंद कर दिए जाने के कारण न्यायालय अथवा अन्य आवश्यक कार्यों से आने वाले प्रभावित पक्ष को अनेक परेशानियों का सामना करना होता है। मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस व्यस्त चौराहे के चारों ओर लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए और किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन की अनुमति अथवा चक्का जाम जैसी स्थिति इस चौराहे पर ना बने । इस दिशा में जिला प्रशासन दुर्ग निर्णय लेकर शहर की जनता को राहत प्रदान करें । श्री जैन ने अपने दिये गये सुझाव पर विचार करने का कलेक्टर से आग्रह किया है। संभव हो तो आदेश जारी कर जिले की जनता को राहत प्रदान करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ायें। उन्होंने आगे कहा है कि मेरा यह भी सुझाव है कि जन- समस्याओं को केंद्रित होने वाले धरना प्रदर्शन चाहे वह किसी व्यक्ति अथवा संस्था अथवा राजनीतिक दल के द्वारा आयोजित किया जा रहा हो इसके लिए भी कोई खुला मैदान निश्चित कर दिया जाए। जहां प्रभावित पक्ष अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक कर सके और इसी स्थल पर अनुविभागीय अधिकारी अथवा अतिरिक्त दंडाधिकारी अधिकारी की सेवाएं निश्चित की जाए ताकि उक्त स्थल पर जाकर संबंधित पक्षों के ज्ञापन जिला प्रशासन के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ले सके । इससे शहर की जनता को बड़ी राहत मिलेगी और जनहित में आपके इस निर्णय की प्रशंसा भी शहर और जिला करता नजर आएगा।