माननीय सीजीएम महोदय द्वारा सडक दुर्घटना में घायलो निसंकोच मदद करने अपील की गई।*
🔸 *सडक सुरक्षा माह के पांचवे दिन माननीन सीजीएम महोदय दुर्ग न्यायालय द्वारा पालको से अपील की गई कि नाबालिक बच्चो को वाहन चलाने न दे और वे घर से बाहर जाकर क्या कर रहे है उस पर अवश्य ध्यान दें।*
🔸 *कार्यक्रम में उपस्थित आम नागरिक एवं पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को विधिक सेवा शिविर के माध्यम से मोटरयान नियमों के बारे में जानकारी दी गई।*
🔸 *यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा सडक दुर्घटना में घायलो की मदद करने वाले गुडसेमेरिटन (नेक व्यक्ति) को हेलमेट पहनाकर सम्मानित किया गया।*
🔸 *दिनांक 06.01.2025 को वाहन चालको के लिए स्वास्थ्य परीक्षण का शिविर यातायात कार्यालय नेहरू नगर में प्रातः 10.00 बजे आयोजित किया गया है।*
*श्री जितेन्द्र शुक्ला, पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के निर्देश पर एवं सुश्री ऋचा मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात के मार्ग दर्शन एवं श्री सतानंद विध्यराज (यातायात )* के नेतृत्व में आम नागरिकोे और सडक उपयोगकर्ताओं को सडक सुरक्षा की गंभीरता औार चुनौती के बारे में जागरूक करने के लिए सडक सुरक्षा माह 2025 का आयोजन दिनांक 01 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत प्रतिदिन अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर वाहन चालको को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।
कार्यक्रम के प्रारंभ में सर्वप्रथम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों को स्वागत उद्बोधन पश्चात यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा सडक सुरक्षा माह के आयोजन पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि सडक दुर्घटनाएं हमारी एक छोटी सी भूल से होती है और दुर्घटना में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसका परिवार बेसाहारा हो जाता है घर के कमाने वाले के जाने के बाद एक घर पर घर चलाने का बोझ छोटे बच्चे को पढाने का बोझ बहुत ही कठिन उस परिवार के उपर होता है।
सडक सुरक्षा माह के पांचवे दिन आज दिनांक को यातायात मुख्यालय नेहरू नगर में *श्री पंकज दीक्षित, सीजीएम महोदय दुर्ग न्यायालय द्वारा विधिक सेवा यातायात जागरूकता* कार्यक्रम में उपस्थित आमजनों से अपने उद्बोधन में कहा गया कि सडक सुरक्षा माह के आयोजन को हम सडक सुरक्षा माह तक ले आये है लेकिन दुर्घटना में कमी बजाय उसी प्रकार से बढ रही है वाहन चालको को यातायात जागरूकता के साथ नियमों का पालन कराने पर कडाई करना भी आवश्यक हो गया है वाहन चालक को नियमों की जानकारी होते हुए जानबूझकर यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे है परिजन भी नाबालिक को वाहन चलाने दे दे रहे है जो कि एक गंभीर विषय है एक पालक का कर्तव्य है कि अपने बच्चे पर ध्यान दे कि वह कहा जा रहे वाहन किस प्रकार चला रहे है कई परिजन को पता नहीं रहता है कि बच्चे कब वाहन लेकर निकल जाते है माननीय सीजीएम महोदय आम नागरिकों से अपील की गई सडक दुर्घटना मंे घायल की निसंकोच मदद करे आपके मदद से घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर्स में हास्पिटल पहुचाने से उसकी जान बचाई जा सकती है कानून के अंतर्गत यह प्रावधान है कि सडक दुर्घटना में घायल व्यक्ति की उपचार के लिए हास्पिटल द्वारा इंकार नहीं किया जा सकता है।
कार्यक्रम में उपस्थित *माननीय जेएमसी श्री भगवान दास पनिका* द्वारा बताया गया कि भारत सरकार द्वारा सडक सुरक्षा माह का आयोजन कर सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है वाहन के बीमा पर प्रकाश डालते हुए बीमा क्यो आवश्यक है 10वी के छात्र की एक सडक दुर्घटना में फौत हो गई और जिस चार पहिया वाहन से यह घटना घटित हुई उस वाहन का बीमा नहीं था चूकि परिजन के द्वारा न्यायालय में मुआवजा की राशि के लिए दावाप्रकरण प्रस्तुत किया गया और न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण पर विचार विमर्श कर वाहन मालिक के उपर 50 लाख का मुआवजा देने आदेश पारित किया गया अतः वाहन का बीमा एवं वाहन चालक का लायसेंस होना अति आवश्यक है इसी प्रकार वाहन खरीदते बेचते समय वाहन का नाम ट्रासंफर अवश्य कराये यह वाहन मालिक का दायित्व है।
यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा सडक दुर्घटना में घायल की मदद करने वाले गुडसेमेरिटन भावेस रोकडे, गेवेन्द्र मिश्रा एव बाबूराम मेश्राम को हेलमेट पहनाकर सम्मानित किया गया।*आज के इस कार्यकम में प्रशिक्षु जज , उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री सदानंद विन्धराज , यातायात के अधिकारी/कर्मचारी, आर्टकॉम के संस्थापक निशु पांडे, आम नागरिक गण ,प्रेस मीडिया के साथीगण उपस्थित रहे !*