January 12, 2025

सड़क सुरक्षा माह के आज 12 वे दिन यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा सयुंक्त रुप से स्कूल बस चेकिंग शिविर का आयोजन किया गया।*_

 

🔸 _*- स्कूली छात्र/छात्राओ के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार स्कूल बसों की जांच की गयी ।*_


🔸 _*20 शैक्षणिक संस्थान के 243 स्कूल बसो की जांच की गई जिसमें 14 बसो में खामी पाई गई।*_

🔸 _*पायी गयी खामियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कर 12600 रुपये समन शुल्क वसूल किया गया।*_

🔸 _*वाहन चालको का स्पर्श हॉस्पिटल की मेडिकल टीम द्वारा निःशुल्क स्वास्थ परीक्षण किया गया!*_

*माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाईन के अनुसार एवं श्री जितेंद्र शुक्ला पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर तथा सुश्री ऋचा मिश्रा ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात), के मार्गदर्शन में एवं श्री सदानंद विंध्यराज उप पुलिस अधीक्षक ( यातायात) श्री एस.एल. लकड़ा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी* के नेतृत्व में स्कूली छात्र छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए आज दिनांक 12.01.2025 को यातायात पुलिस दुर्ग एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस ग्राउण्ड सेक्टर 06 भिलाई में स्कूल बस का जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 20 स्कूलों के छात्र छात्राओं में परिवहन करने वाले 243 बसों का जांच किया गया है। वाहन की जांच शिविर का उददेश्य छात्र छात्राओं का सुरक्षित परिवहन से है। जांच शिविर के दौरान सर्व प्रथम वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तत्पश्चात परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसो के दस्तावेजो की जांच की गई जांच के दौरान वाहन का रजिस्टेशन, परमिट, फिटनेश, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स, वाहन चालक का लायसेंस चेक किया गया। इसके बाद वाहनो का मैकनिकल फिटनेश जांच किया गया जिसके अंतर्गत हेड लाईट, ब्रेक लाईट, पार्किग लाईट, इन्डिकेटर लाईट, बैक लाईट, मीटर, स्टेरिंग की स्थिति, टायर की स्थिति, क्लच, ऐक्सीलेटर, सीट की स्थिति, हॉर्न की स्थिति, वॉयपर एवं वाहन में आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगा है कि नहीं चेक किया गया। चेंकिग के क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जैसे वाहन में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गर्वनर, प्रेर्शर हार्न, आपातकालीन खिडकी, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का मोबाईल नंबर, फर्स्ट ऐड बॉक्स, अग्नि शमन यंत्र, स्कूल बस के आगे पीछे स्कूल बस लिखा है की नहीं चेक किया गया। जांच के दौरान परिवहन विभाग द्वारा बिना परमिट 01 सीट बेल्ट खराब 07, लाइसेंस एक्सपायर 03, बिना वायपर 02, बिना सीसीटीवी 01, 14 स्कूली बसो पर चालान करते हुए 12600 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया। चेकिग के दौरान पायी गयी खामियां को पूर्ण कर पुनः चेक कराने हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात *श्री विष्णु ठाकुर, परिवहन निरीक्षक* के द्वारा वाहन चालकों को यातायात संकेत ,यातायात सिग्नल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए वाहन चालन के दौरान लापरवाही न करने, कंडक्टर के द्वारा दरवाजे पर खड़ा ना रहने, स्कूल बच्चे को सुरक्षित उतारने चढ़ाने, नियंत्रित गति में सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने एवं किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थ का सेवन ना करने हेतु समझाइश दिया गया।

*उक्त वाहन परीक्षण के दौरान श्री योगेश भंडारी ARTO , श्रीमती कविता राय , उप निरीक्षक परिवहन, सतेन्द्र सोनी, हितेश राव , कमलेश चंदेल, लोकेश पाटिल, परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस विभाग से श्री के.बी. नागे निरीक्षक यातायात जोन सिविक सेन्टर, अनिल शर्मा, उत्तम सिंह सहायक उप निरीक्षक, यातायात वाहन शाखा विभाग से ASI माधव सिंह, HC नागेंद्र पांडेय, रत्न सिंह, C नरेंद्र कुमार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई गाईड लाईन को चेक किया गया।*

साथ ही स्पर्श हॉस्पिटल के मेडिकल टीम के द्वारा वाहन चालको का निःशुल्क स्वास्थ किया गया जिसमे 45 वाहन चालको को बी पी, शुगर में मेडिसिन लेने की सलाह दिया गया!

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