March 3, 2025

सेवा सदस्यों के दुर्घटनाजनित निधन के लिए 01 मार्च 2025 से 30 लाख रुपये का बीमा कवरेज

भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत कार्मिकों की एक प्रमुख कल्याणकारी संस्था, स्टील इम्पलाईज वेलफेयर एसोसिएशन (SEWA), जो समय-समय पर अपने सदस्यों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करती है। इसी प्रयास के तहत, 11 जनवरी 2025 को सम्पन्न सेवा शासीनिकाय की विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दुर्घटनाजनित निधन के लिए सामूहिक बीमा कवरेज प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए, बीमा कंपनी “न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड” से दिनांक 01.03.2025 से 28.02.2026 (एक वर्ष) की अवधि के लिए बीमा कराने का निर्णय लिया गया है। इस बीमा पॉलिसी के अंतर्गत, प्रत्येक सेवा सदस्य को रू. 30 लाख का बीमा कवरेज मिलेगा। बीमा प्रीमियम प्रति सेवा सदस्य रू. 1770/- (GST सहित) निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में रू. 614/- कम है। जबकि पिछले वर्ष भी बीमा कवरेज रू. 30 लाख ही था।
आज, दिनांक 03 मार्च 2025 को एक साधारण समारोह में ईडी एचआर सभागार में, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) श्री पवन कुमार द्वारा GPAIS Policy संबंधित चेक का 2,32,56,030/- (दो करोड़ बत्तीस लाख छप्पन हजार तीस रुपये) बीमा कंपनी को सौंपा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) एवं अध्यक्ष (सेवा) श्री संदीप माथुर, उपाध्यक्ष (सेवा) श्री बृज बिहारी मिश्रा, उप महाप्रबंधक (एचआर – कर्मचारी सेवायें) एवं सचिव (सेवा) श्री मनीष पंत, उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं कोषाध्यक्ष (सेवा) सुश्री एन आशा, महाप्रबंधक (संपर्क व प्रशासन एवं जनसंपर्क) श्री अमूल्य प्रियदर्शी, महाप्रबंधक (एचआर- मील सर्विसेस एंड वेलफेयर) श्री संजय द्विवेदी, श्री कृष्णा नंद राय, श्री हरी राम यादव और अन्य सेवा शासीनिकाय के सदस्य उपस्थित थे।
GPAIS बीमा पॉलिसी की अवधि 01 मार्च 2025 से 28 फरवरी 2026 तक रहेगी। इस दौरान सेवानिवृत्त होने वाले सेवा सदस्य भी बीमित रहेंगे। इस सामूहिक बीमा GPAIS पॉलिसी सदस्य के दुर्घटनाजनित निधन के अलावा स्थाई पूर्ण अपंगतता (Permanent Total Disablement – PTD) और स्थाई आंशिक अपंगतता (Permanent Partial Disablement – PPD) होने पर भी पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार बीमा राशि देय होगी।
इसके अतिरिक्त, मृतक के शव के परिवहन का खर्च रू. 25,000 रुपये तक दिया जाएगा। साथ ही, 25 वर्ष से कम आयु के एक आश्रित बच्चे के लिए रू. 25,000 रुपये तक शैक्षिक अनुदान दिया जाएगा, और यदि एक से अधिक आश्रित बच्चे (25 वर्ष से कम आयु) के मामले में अधिकतम रु. 50,000 रूपये तक शैक्षिक अनुदान दिया जाएगा। जिसके लिए संबंधित नीति शर्तें लागू होंगी।
दुर्घटनाजनित निधन की सूचना बीमा कंपनी को 72 घंटों के भीतर निम्नलिखित ई-मेल पर सूचित किया जाना चाहिए: (dilipkumar.lautre@newindia.co.in / nimit.agrawal@newindia.co.in) इसके अतिरिक्त, संबंधित कार्मिक कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सेवा कार्यालय में 48 घंटों के भीतर सूचित करना अनिवार्य होगा। बीमा पॉलिसी से संबंधित सभी जानकारी, कर्मचारी सेवाएं विभाग के SEWA वेबपेज पर प्रदर्शित की जाएगी और यह जानकारी बीएसपी के होमपेज पर भी उपलब्ध होगी।
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