जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामलें में चार आतंकी दोषी करार

जयपुर। जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान चांदपोल के रामचंद्र मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में अदालत ने चार आतंकियों को दोषी ठहराया है। जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत में जज रमेश कुमार जोशी जिंदा बम प्लांट करने के मामले में चारों आतंकियों को लेकर फैसला मंगलवार, 8 अप्रैल को सुनाएंगे। अदालत ने जिंदा बम केस में सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी ठहराया है। इन सभी को सीरियल ब्लास्ट के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। फांसी की सजा के मामले में राज्य सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।