May 15, 2025

ओए-बीएसपी के प्रयासों से ’आवास लाईसेंस योजना’ के तहत सेवानिवृत्त कार्यपालकों को ई.क्यू-1 (सी3 टाइप) आवास होंगे आबंटित

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ओए ने अन्य श्रेणी के खाली मकानों को सेवानिवृत्त कार्मिकों को आवास लाइसेंस के तहत आबंटित करने का किया अनुरोध

बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बंछोर ने ओए के बहुप्रतिक्षित लाइसेंस में आवास आबंटन के मांग को अंशतः लागू करने हेतु बीएसपी प्रबंधन का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने अन्य श्रेणी के खाली मकानों को भी सेवानिवृत्त कार्मिकों को आवास लाइसेंस के तहत आबंटित करने का अनुरोध किया है। जिससे बीएसपी के आवासों को अवैध कब्जे से बचाया जा सके।
ओए की पहल
श्री बंछोर ने बताया कि ओए-बीएसपी हमेशा से ही टाउनशिप में खाली मकानों पर हो रहे कब्जों से निजात पाने हेतु बीएसपी प्रबंधन, सेल प्रबंधन व इस्पात मंत्रालय से लगातार सेवानिवृत्त कार्मिकों को टाउनशिप में कुछ मकानों को लाइसेंस में देने हेतु चर्चा करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए लाइसेंस पर मकान नहीं दिये गये हैं, ईक्यू-01 श्रेणी के एवं उससे कम श्रेणी के मकानों को सेवानिवृत्त अधिकारियों को लाईसेंस में देने हेतु ओए-बीएसपी पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्रयास कर रहा है। बीएसपी प्रबंधन के साथ ओए-बीएसपी की मार्च में हुए बैठक में बीएसपी प्रबंधन ने ओए के इस आग्रह को संज्ञान में लेते हुए ईक्यू-01 श्रेणी के कुछ मकानों को लाइसेंस में दिये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की थी।
आवास लाइसेंस हेतु पात्रता
इसी सहमति के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र के नियमन अनुभाग ने एक परिपत्र जारी कर कार्यपालक वर्ग के लिए लाईसेंस योजना के तहत ई.क्यू-1 (सी3 टाइप) आवास को चिन्हित कर आबंटित करने का परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक हेतु पात्रता निर्धारित की गई है जिसके तहत आगामी 02 माह में सेवानिवृत्त हो रहे कार्यपालक या इस योजना के लागू होने की तिथि से 03 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हुए कार्यपालक या ई.एफ.बी.एस. लाभार्थी जिनके नाम पर आवास आबंटित है एवं जिनकी ई.एफ.बी.एस. की अवधि आगामी 02 माह में समाप्त हो रही है या अवधि समाप्त हो चुकी है उन्हें पात्रता प्रदान की गई है। इस परिपत्र के अनुसार इस योजना की सुरक्षा निधि सी-03 टाइप के आवासों के लिए 10 लाख रूपये होगी। इस हेतु प्रारंभिक आवेदन सादे कागज में नगर सेवाएं विभाग के आवास अनुभाग को देना होगा। आवास अनुभाग उपलब्धता व पात्रता सुनिश्चित होने संबंधी अनुशंसा लाइसेंस अनुभाग को प्रेषित करेंगे। तत्पश्चात नगर सेवा विभाग के ई-काउंटर में 100 रू. शुल्क जमा कर रसीद की प्रति लाइसेंस अनुभाग में प्रस्तुत करने पर आवेदन फार्म का प्रारूप उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक को आवेदन फार्म में दी गई जानकारी को पूरी तरह भर कर एचआर विभाग से अग्रेषित करवाकर आवश्यक कागजात के साथ लाइसेंस अनुभाग में जमा करना होगा। इस योजना की संपूर्ण जानकारी हेतु परिपत्र का अवलोकन कर सकते हैं।
अवैध कब्जों से मिलेगी निजात
श्री बंछोर ने इस आवास लाइसेंस योजना से उम्मीद जताई कि 30-35 वर्षों की सेवा संयंत्र में देने वाले कार्मिकों को लाईसेंस पर मकान मिलने से टाउनशिप के मकानों पर बाहरी तत्वों द्वारा कब्जों से मुक्ति मिलेगी व टाउनशिप सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही टाउनशिप के रेवेन्यू में बढ़ोत्तरी होगी जिसका उपयोग टाउनशिप को बेहतर बनाने में किया जा सकेगा जिससे टाउनशिपवासियों को समुचित सुविधाएं मिल पाएंगी।