May 21, 2025

अनुकंपा नियुक्ति के बाद पदोन्नति का दावा नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ी टिप्पणी की है, कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी पद में अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार करने के बाद पद परिवर्तन या पदोन्नति की मांग को लेकर प्रस्तुत याचिका पर कहा कि अनुकंपा नियुक्ति अधिकार नहीं एक रियायत है. पद स्वीकृति के बाद पद परिवर्तन या पदोन्नयन का दावा नहीं किया जा सकता है. ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा सीमित है. इसके साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. याचिकाकर्ता अभिनय दास मानिकपुरी के पिता घनश्याम दास लोक निर्माण विभाग धमतरी में चौकीदार के पद में कार्यरत थे. 14 मार्च 2018 को सेवाकाल के दौरान पिता घनश्याम दास के निधन के बाद याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए लोक निर्माण विभाग में आवेदन दिया।

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