June 6, 2025

3 महीने के भीतर रेप के आरोपी को हुई फांसी की सजा, ऐतिहासिक निर्णय

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गुजरात। अंकलेश्वर सत्र न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता के तहत एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. जिसमें झगड़िया जीआईडीसी में मासूम 10 वर्षीय बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और क्रूर हत्या के अपराध में आरोपी विजय पासवान को सिर्फ 72 दिनों में फांसी की सजा सुनाई है. यह फैसला नए कानून के तहत राज्य में पहली फांसी की सजा के रूप में दर्ज किया गया है. भरूच जिले के झगड़िया जीआईडीसी में 72 दिन पहले 10 वर्षीय बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और क्रूर हत्या की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया था. आरोपियों ने क्रूरतापूर्वक बच्ची के शरीर पर लगभग 30 घाव किया था. ये घाव रॉड से हमला करके किया गया था. ऐसे जघन्य अपराध के लिए न्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है. यह फैसला त्वरित एवं सख्त न्याय का उदाहरण बना है.