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राज्य शहरी विकास अभिकरण के दिशा -निर्देश अनुरूप ‘स्वच्छ गणेशोत्सव अभियान 2025 दिनांक 27 अगस्त से 9 सितम्बर तक आयोजित करने महापौर, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष, आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को दिए आवश्यक निर्देश…

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रायपुर– स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 अंतर्गत दिनांक 27 अगस्त से 9 सितम्बर, 2025 तक राज्य व्यापी “स्वच्छ गणेशोत्सव अभियान 2025 का आयोजन किया जा रहा है। उपरोक्त “स्वच्छ गणेशोत्सव अभियान 2025” के सुचारू एवं सफल संचालन हेतु अपेक्षित प्रमुख गतिविधियाँ करने के सम्बन्ध में राज्य के नगरीय निकायों को राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा आवश्यक दिशा- निर्देश दिए गए हैँ. राज्य शासन के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा दिनांक 27 अगस्त 2025 से 9 सितम्बर 2025 तक स्वच्छ गणेशोत्सव अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में दिए गए दिशा- निर्देशों के अनुरूप गतिविधियां संचालित किये जाने के आवश्यक निर्देश रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर, आयुक्त श्री विश्वदीप ने नगर पालिक निगम रायपुर के समस्त जोन कमिश्नरों को दिए हैँ.

*:-स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन:-*

 

गणेशोत्सव समितियों द्वारा अपने पंडाल एवं उसके आसपास के क्षेत्र में समुचित साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी। इस हेतु समितियों को आवश्यक सहयोग नगरीय निकायों द्वारा प्रदान किया जावे।

सार्वजनिक गणेश पंडालों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक हेतु जनजागरण किया जावे।

गणेश पंडालों में न्यूनतम अपशिष्ट उत्पादन के उपायों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जावे।

गणेशोत्सव पंडालों के निकटतम क्षेत्रों में गणेशोत्सव समितियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विशेष श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया जावे।

गणेशोत्सवं पंडालों में अपशिष्ट पृथक्करण (सोर्स सेग्रेगेशन) हेतु दो डस्टबिन (गीला-सूखा) की व्यवस्था उपयुक्त मात्रा में की जावे।

गणेशोत्सव पंडालों में फूलों के अपशिष्ट पात्र (फ्लावर वेस्ट बिन्स) अनिवार्य रूप से रखे जावें, फूलों के अपशिष्ट को अन्य कचरे से पृथक एकत्रित किया जावे।

*:-जन-जागरूकता:-*

 

गणेशोत्सव पंडालों में “स्वच्छ गणेशोत्सव अभियान 2025 की ब्रांडिंग की जावे (बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से)।

*:- स्वच्छता में भागीदारी :-*

 

“स्वच्छ गणेशोत्सव अभियान 2025 के सुचारू संचालन हेतु गणेशोत्सव समितियों, बाजार संघों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, आवासीय संघों, वार्ड समितियों, स्वयंसहायता समूहों, गैर शासकीय संगठनों एवं नागरिक संगठनों, यूथ क्लबों, सामाजिक / धार्मिक संगठनों तथा विभिन्न नागरिक समूहों की सहभागिता सुनिश्चित की जावे, जिससे स्वच्छ, ग्रीन, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त गणेशोत्सव का आयोजन किया जा सके।

*:-वोकल फॉर लोकल :-*

 

गणेशोत्सव पंडालों में नागरिकों को, हस्तनिर्मित उत्पाद और पारंपरिक सजावट की वस्तुएं खरीदने, स्थानीय कारीगरों और व्यवसायों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रेरित किया जावे।

*:-स्वच्छ फूड स्ट्रीट :-*

 

गणेशोत्सव के दौरान गणेशोत्सव समितियों एवं विशेषतः स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को अपने स्टॉल एवं आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने, ढक्कनयुक्त डस्टबिन का उपयोग करने, स्वच्छता संबंधी आदतों का पालन, पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जावे, जिससे नागरिकों को स्वच्छ वातावरण में स्ट्रीट फूड की उपलब्धता हो सके।

*+=वेस्ट टू आर्ट :-*

 

निकाय स्तर पर गणेशोत्सव समितियों से समन्वय कर पंडाल स्थलों पर वेस्ट टू आर्ट प्रदर्शनियों का आयोजन करते हुए स्वच्छता एवं अपशिष्ट के पुनः उपयोग को प्रोत्साहित किया जावे।

 

*:-संचालन एवं निगरानी :-*

 

प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा ‘स्वच्छ गणेशोत्सव अभियान 2025 के सफल क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नामांकित किया जावे, जो अभियान के सफल संचालन एवं निगरानी हेतु जिम्मेदार होंगे।

गणेशोत्सव पंडालों एवं शहर के अन्य व्यावसायिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन सफाई हेतु विशेष सफाई दल का गठन किया जाये।

*:-प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार:-*

गणेशोत्सव पंडाल समितियों के मध्य ‘स्वच्छतम गणेशोत्सव पंडाल’ प्रतियोगिता आयोजित की जावे, जिसमें विजेता पंडालों को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जावे।

*:-विसर्जन व्यवस्था :-*

 

समस्त नगरीय निकायों में प्रतिमा विसर्जन हेतु निर्धारित स्थल पर उपयुक्त विसर्जन कुंडों की व्यवस्था की जावे। प्रतिमाओं के विसर्जन उपरान्त विसर्जन स्थलों की साफ-सफाई की संपूर्ण जिम्मदारी संबंधित नगरीय निकायों की होगी।

विसर्जन उपरान्त गणेशोत्सव पंडाल स्थलों पर साफ-सफाई कर उनके वास्तविक स्वरूप में लाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी गणेशोत्सव समिति की होगी। संबंधित नगरीय निकायों द्वारा इसकी सतत निगरानी करते हुए अभियान अवधि में (9 सितम्बर, 2025 तक) इस कार्य को संपादित कराया जावे।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

गणेशोत्सव पंडालों के संबंध में समय-समय पर जारी विभागीय आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

स्वच्छ गणेशोत्सव अभियान 2025 के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित कार्यवाही करते हुए नगरीय क्षेत्रों में अभियान का सफल आयोजन किये जाने का कष्ट करें। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी राज्य शासन की एक महती योजना है, अतएव कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।