March 8, 2026

नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर जोन 8 कमिश्नर ने जोन अंतर्गत वार्डो में 164 भवन स्वामियों द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने घरों, संस्थाओं में स्थापित नहीं किये जाने पर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 के मध्य बैंक में उनकी कुल जमा 4076883 रूपये की एफडीआर राशि को 536139 रु. के ब्याज सहित कुल 4613022 रू. की राशि को राजसात करने की कार्यवाही की …

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रायपुर – रायपुर नगर पालिक निगम जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल ने जानकारी दी है कि नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्रमांक 8 अंतर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करते समय 164 भूमि भवन स्वामियों द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किये जाने हेतु 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 के मध्य निर्धारित सुरक्षा राशि को एफडीआर के रूप में जोन कार्यालय में जमा करवाया गया था, कितु उक्त संबंधित 164 भूमि भवन स्वामियों द्वारा निर्धारित समयावधि के उपरात भी अपनी भूमि, भवन पर रैन वाटर सिस्टम स्थापित करके जमा एफडीआर को मुक्त करने हेतु जोन क्रमांक 8 के नगर निवेश विभाग कार्यालय में आवेदन जमा नहीं किया गया है।

नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल ने जानकारी दी है कि नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 8 के नगर निवेश विभाग द्वारा नगर निगम जोन क्रमांक 8 क्षेत्र अतर्गत दिनाक 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 के मध्य कुल 164 मवन भूमि स्वामियो की अपने भवन भूमि में रैन वाटर स्थापित सिस्टम स्थापित करने भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करते समय 4076883 रूपये राशि की कुल जमा एफडीआर राशि को 536139 रू. ब्याज सहित कुल 4613022 रूपये की राशि को राजसात करने की कार्यवाही की गयी है

अब रायपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमाक 8 के नगर निवेश विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत राजसात की गयी एफडीआर राशि से सम्बंधित 164 व्यक्तियों, संस्थाओं के सम्बधित भूमि, भवन स्थलों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने की कार्यवाही की जाएगी।

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