June 10, 2026

छ0ग0प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संध द्वारा दो प्रतिशत डी0ए0 सहित छैः सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन प्रेषित…

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दुर्ग : छ0ग0प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संध दुर्ग के पदाधिकारियों द्वारा दो प्रतिशत डी0ए0 सहित छैः सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव छ0ग0शासन के नाम कलेक्टर महोदय दुर्ग के माध्यम ज्ञापन भोजन अवकाश में सौपा गया।

संध के पदाधिकारी गण राजेश चटर्जी शिक्षक फेडरेशन, विजय लहरे प्रांतीय महामंत्री, प्रदीप चौहान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भानु प्रताप यादव जिलाध्यक्ष, शिवदयाल धृतलहरे जिला सचिव , सुखेन्द्र देवांगन संयोंजक शिक्षा विभाग,धर्मेन्द्र देशमुख, ,सुरेश साहू संयाजक पशु चिकित्सा विभाग,डी एस भारद्वाज,पंकज राठोैर जिलाध्यक्ष स्वास्थ्य संयोजक संध,राकेश सिंह, अशोक गुप्ता,मोतीराम खिलाड़ी जिलाध्यक्ष लधु वेतन कर्मचारी संध, निर्मला रात्रे,संजय साहू, चतुर यादव,प्रवीण रात्रे,जुवेल लकड़ा,वेदप्रकाश, यशवंत साहू, रविकांत परगनिहा,अनिल दुबे,राहुल सिरमौर सहित कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

संघ के प्रबंधकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय एवं संघो की सहमति अनुसार मोदी की गारंटी के नाम से कर्मचारियों के लिये की गयी घोषणा को लागू करने हेतु ध्यानाकर्षण ज्ञापन निम्नानुसार हैः-

1. विदित हो कि राज्य के छ.ग.राज्य विद्युत मंडल, न्यायिक सेवा अधिकारी एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को केन्द्र की तिथी 01 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है किन्तु प्रदेश के लगभग 4.50 लाख अधिकारी एवं कर्मचारियों को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों एवं पेंश नरों को केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति देय तिथि से महंगाई भत्ता तथा पेंशनरों को महंगाई राहत दिया जावे एवं डी.ए.एरियर्स की राषsgजीपीएफ खाते मे समायोजित किया जावे।

2. विधान सभा के बजट सत्र में माननीय वित्त मंत्री द्वारा कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिये कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की गयी है किन्तु अभी तक नियम निर्देश जारी नहीं किये गये हैं कर्मचारी हित में आदेश तत्काल जारी किया जावे।

3. केन्द्रीय कर्मचारियो एवं अविभाजित मध्यप्रदेश के कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 240 दिन के स्थान पर 300 दिनों का अवकाश नगदीकरण आदेश जारी किया जावे।

4. संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जावे तथा मध्यप्रदेश की भांति सेवा सुरक्षा सुनिश्चित किया जावे।

5. प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए शिक्षक एल.बी.संवर्ग को समस्त सेवा का लाभ दिया जावे 6. अनुकंपा नियुक्ति की 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त किया जावे.

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