नहीं चलेगी जमाखोरी… चीनी पर सरकार का बड़ा एक्शन, लगा दी ये पाबंदी…
Sugar Stock Limit: केंद्र सककार ने चीनी के कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट में बदलाव किया है और इसे 30 दिन से कम करते हुए अब सिर्फ 15 दिन कर दिया है. चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है.
चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का कड़ा एक्शन.
20 अगस्त 2026: फेस्टिव सीजन से पहले मोदी सरकार ने चीनी की जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है और तगड़ा एक्शन ले लिया है. चीनी के स्टॉक को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र ने लिमिट सेट कर दी है और साफ कहा है कि चीनी का सिर्फ 15 दिन का स्टॉक ही रखा जा सकता है. 1 सितंबर से ये आदेश लागू हो जाएगा. डीलर और कारोबारी महीने में 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का व्यापार करते हैं, वे अब नई लिमिट से ज्यादा स्टॉक जमा करके नहीं रख सकेंगे.
गौरतलब है कि सरकार ने बीते अगस्त महीने की पहली तारीख को चीनी डीलरशिप के लिए 30 दिनों की स्टॉक लिमिट सेट की थी और अब इसे कम करते हुए 15 दिन करने का ऐलान किया गया है. त्योहारी सीजन और लगातार बढ़ती चीनी की कीमतों को लेकर इसकी जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है. थोक खरीदारों के लिए ये Sugar Stock Limit घटाई गई है.
30 नवंबर तक लागू, असर कहां-कहां?
नई लिमिट के मुताबिक, अब महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने वाले थोक व्यापारियों और डीलरशिप 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेंगे. 1 सितंबर से लागू होकर ये नया नियम 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा. इसके दायरे में कन्फेक्शनरी, सॉफ्ट ड्रिंक निर्माता, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिठाई विक्रेता शामिल हैं.